पत्रकार सौम्या मर्डर में 15 साल बाद आज आएगा फैसला: 5 दोषियों को होगी सजा, ऑफिस से लौटते समय गोली मारी थी

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नई दिल्ली2 घंटे पहले

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पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को गोली मारकर हत्या की गई थी।

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड के दोषियों को दिल्ली की साकेत कोर्ट आज सजा सुनाएगी। अदालत ने 18 अक्टूबर को हत्या के आरोप में 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था।

रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक को हत्या का, जबकि पांचवें आरोपी अजय सेठी को IPC की धारा 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) के तहत दोषी ठहराया गया है।

सौम्या की 30 सितंबर 2008 को गोली मारकर हत्या की गई थी। अब मामले में 15 साल बाद आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी।

सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड के आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट के बाहर सौम्या की मां ने मामले की जांच करने वाले पुलिसकर्मी को गले लगाया।

सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड के आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट के बाहर सौम्या की मां ने मामले की जांच करने वाले पुलिसकर्मी को गले लगाया।

पुलिस का दावा- हत्या के पीछे लूटपाट मकसद
पुलिस ने दावा किया था कि हत्या के पीछे का मकसद लूटपाट था। हत्या के दोषी पांचों लोग मार्च 2009 से हिरासत में हैं।

फैसला आने के बाद सौम्या की मां ने कहा था कि हम दोषियों के लिए उम्रकैद की मांग करते हैं, उन्हें वही भुगतना चाहिए जो हमने झेला है।

ये सौम्या के माता-पिता की तस्वीर है। केरल के रहने वाले विश्वनाथन और माधवी की इकलौती संतान थीं।

ये सौम्या के माता-पिता की तस्वीर है। केरल के रहने वाले विश्वनाथन और माधवी की इकलौती संतान थीं।

ऑफिस से घर लौटते समय गोली मारी गई थी
25 साल की सौम्या विश्वनाथन हेडलाइंस टुडे की पत्रकार थीं। 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के वसंत विहार में आधी रात उनकी हत्या कर दी गई थी। वे ऑफिस से अपनी कार से वापस घर आ रही थीं।

हथियार की बरामदगी से हुआ हत्या का खुलासा
पुलिस ने बताया था कि जिगिशा घोष की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी से सौम्या की हत्या के मामले का खुलासा हुआ। ट्रायल कोर्ट ने 2017 में जिगिशा घोष हत्या मामले में रवि कपूर और अमित शुक्ला को मौत की सजा और बलजीत मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

हालांकि हाईकोर्ट ने रवि कपूर और अमित शुक्ला की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था और जिगिशा हत्या मामले में बलजीत मलिक की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था।

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