JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता रद्द: 2019 चुनाव में इलेक्शन कमीशन को झूठा हलफनामा दिया था, सदन में पार्टी के एकमात्र सदस्य थे

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11 मिनट पहले

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जेडीएस नेता प्रज्वल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अरकलागुडु मंजू को हासन सीट से हराया था। (प्रज्वल रेवन्ना, फाइल फोटो)

कर्नाटक हाईकोर्ट ने JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन को हलफनामे में गलत जानकारी दी थी। उन्होंने अपनी 24 करोड़ से अधिक की इनकम छिपाई थी।

प्रज्वल JDS के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं। प्रज्वल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतने वाले पार्टी के एकमात्र सांसद थे। उनकी सांसदी रद्द होने के बाद अब लोकसभा में पार्टी के पास कोई सदस्य नहीं है।

बीजेपी नेता ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी
लोकसभा चुनाव में प्रज्वल ने बीजेपी उम्मीदवार अरकलागुडु मंजू को हासन सीट से हराकर जीत हासिल की थी। नतीजे आने के बाद मंजू ने 26 जून 2019 को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रज्वल ने चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते वक्त दिए हलफनामे में अपनी इनकम की गलत जानकारी दी थी। उन्होंने संसदीय क्षेत्र की जनता को गुमराह कर चुनाव जीता है। ऐसे में उनकी सांसदी रद्द कर दी जाए।

हलफनामे में 24 करोड़ से अधिक इनकम छिपाई थी
कोर्ट में एडवोकेट शिवानंद ने याचिकाकर्ता अरकलागुडु मंजू का पक्ष रखा। मामले में फैसला आने के बाद शिवानंद ने कहा कि प्रज्वल को भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्य ठहराया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हलफनामा दाखिल करते समय प्रज्वल ने अपनी 24 करोड़ से अधिक की इनकम छिपाई थी।

कोर्ट ने प्रज्वल को अगले छह साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। हालांकि, प्रज्वल रेवन्ना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

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