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श्रीनगर16 मिनट पहले
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जम्मू-कश्मीर की पूर्व CM और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को 10 साल की वैलिडिटी वाला रेगुलर पासपोर्ट जारी कर दिया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने इल्तिजा को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे 10 साल की वैलिडिटी वाला रेगुलर पासपोर्ट सौंप दिया।
इसके पहले 5 अप्रैल को इल्तिजा को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में पढ़ाई के लिए दो साल के लिए ‘कंट्री स्पेसिफिक पासपोर्ट‘ जारी किया गया था। पासपोर्ट 5 अप्रैल, 2023 से 4 अप्रैल, 2025 तक वैध था पासपोर्ट पर इस बारे में स्टैंप लगा था।
इसके खिलाफ इल्तिजा ने करीब एक महीने पहले हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी।
दरअसल जम्मू-कश्मीर पुलिस CID ने पासपोर्ट जारी करने के खिलाफ रिपोर्ट दी थी इसीलिए इल्तिजा को पासपोर्ट जारी नहीं किया जा रहा था।
35 साल की इल्तिजा का पुराना पासपोर्ट दो जनवरी 2023 को एक्सपायर हो गया था।
पिछले साल दी थी अर्जी
35 साल की इल्तिजा ने पासपोर्ट के लिए अपनी एप्लीकेशन को मंजूरी नहीं मिलने के बाद फरवरी में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। उनका पुराना पासपोर्ट दो जनवरी 2023 को एक्सपायर हो गया था। उन्होंने पिछले साल आठ जून को नए पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दे दी थी। कोर्ट ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) को मामला देखने के निर्देश दिए थे।
29 मार्च को CID ने कोर्ट में इल्तिजा की अर्जी को खारिज करने की मांग की। CID हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसकी अंतिम वेरिफिकेशन रिपोर्ट फरवरी में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को भेज दी गई थी। जम्मू और कश्मीर CID के सीनियर SP ने कहा कि मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का कोई आधार नहीं है। क्योंकि रिपोर्ट देने में न तो किसी मौलिक न ही कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है।
फरवरी में CID ने पासपोर्ट के खिलाफ रिपोर्ट दी थी
RPO ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को लिखे एक पत्र में बताया है कि फरवरी में मिली जम्मू-कश्मीर CID की रिपोर्ट पासपोर्ट जारी करने के पक्ष में नहीं है। श्रीनगर के पासपोर्ट अधिकारी दविंदर कुमार ने CID से एक डिटेल रिपोर्ट मांगी कि इल्तिजा के खिलाफ कोई चार्जशीट या FIR है या नहीं। हालांकि CIDअपनी रिपोर्ट साझा करने से इनकार कर दिया और कहा कि पासपोर्ट जारी नहीं किया जाना चाहिए।
इल्तिजा ने कहा था- CID की रिपोर्ट झूठी
इल्तिजा ने कहा था कि CID की रिपोर्ट झूठ से भरी है। CID मेरे अधिकारों का उल्लंघन है जिससे कि मुझे पासपोर्ट जारी नहीं हो सके। CID के पास मेरे खिलाफ कुछ भी ठोस नहीं है।