सिर्फ मां ही कर सकेगी छोटी बच्ची की देखभाल: मद्रास HC ने कहा- पिता ने 8 साल की बेटी को बुजुर्ग दादा-दादी के पास छोड़ा

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चेन्नई14 मिनट पहले

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मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों की सही देखभाल सिर्फ मां ही कर सकती है। इसलिए पति-पत्नी के अलग होने पर ऐसे बच्चों की कस्टडी पत्नी को मिलनी चाहिए।

जस्टिस आर सुब्रमण्यन और जस्टिस डी नागार्जुन की बेंच ने आठ साल की बच्ची की कस्टडी से जुड़े मामले पर कहा कि पिछले एक साल से पिता अपनी बेटी के बिना यूएस में खुशी से रह रहा था।

उसने बच्ची को अपने बुजुर्ग मां-बाप के पास मुंबई में छोड़ दिया था। इसलिए बच्ची का हित इसी में है कि वह अपनी मां के साथ रहे। कोर्ट ने पिता को चार हफ्तों के भीतर बच्ची की कस्टडी मां को सौंपने का आदेश दिया है।

पहले जानिए यह मामला क्या था…

स्टालिन सैमुअल और ग्रेसी सिल्विया की साल 2014 में शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों कुछ दिन मुंबई में रहे। फिर यूएस चले गए। 2015 में कपल को एक बेटी हुई। बाद में दोनों का तलाक हो गया।

तलाक के बाद पिता को बेटी की कस्टडी मिल गई। हालांकि, पिता ने मुंबई में अपने मां-बाप के पास बेटी को छोड़ दिया और यूएस चला गया।

2022 में सलेम की एक फैमिली कोर्ट ने ग्रेसी को बच्ची की कस्टडी सौंपने का आदेश दिया। स्टालिन ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

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