सितंबर से बदलेगा पीएफ खाता नियम

नई दिल्ली: आपका नियोक्ता आपके भविष्य निधि (पीएफ) खाते में अगले महीने से केवल तभी पैसा जमा कर पाएगा जब आपका यूएएन (सार्वभौमिक खाता संख्या) आपके आधार कार्ड से जुड़ा होगा।

इसलिए, सेवानिवृत्ति निधि के विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आधार कार्ड को भविष्य निधि खाते से जोड़ना अनिवार्य है।

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इस नए नियम को लागू करने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 में संशोधन किया है।

अगर आप ईपीएफओ की बदली हुई शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो अगले महीने से आपके खाते में पैसा नहीं डाला जाएगा.

EPFO के बदले हुए नियमों के मुताबिक लोगों को अपने UAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. यदि आप 31 अगस्त तक अपने यूएएन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपको अपने खाते में मासिक राशि जमा नहीं होगी।

ईपीएफ खाते को आधार से कैसे लिंक करें:

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन करें

स्टेप 2: ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ पर क्लिक करें और ‘ई-केवाईसी पोर्टल’ पर जाएं। Step3: लिंक UAN आधार विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 4: फिर अपना यूएएन नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।

चरण 5: आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। चरण 6: यह ओटीपी और अपना आधार नंबर दर्ज करें।

चरण 7: सबमिट बटन पर क्लिक करें और ओटीपी सत्यापन पर क्लिक करके इसे सत्यापित करें।

ईपीएफओ ने इससे पहले जून में इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ईसीआर) दाखिल करने के मानदंडों को भी अपडेट किया था। इसने निर्देश दिया कि नियोक्ताओं को 1 जून, 2021 से केवल आधार से जुड़े यूएएन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी।

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ईपीएफओ ने बाद में 15 जून, 2021 को ईसीआर दाखिल करने के लिए आधार संख्या को यूएएन के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि 1 जून, 2021 से बढ़ाकर 1 सितंबर, 2021 कर दी। इस प्रकार, नियोक्ताओं के लिए ईसीआर दाखिल करते समय 31 अगस्त, 2021 तक अपने कर्मचारियों के आधार नंबर को यूएएन के साथ जोड़ना अनिवार्य है।

नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि निर्बाध सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार और यूएएन को लिंक किया जाना चाहिए।

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