बॉम्बे HC तीन मामलों में सजा के खिलाफ छोटा राजन की अपील पर सुनवाई करेगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को गैंगस्टर छोटा राजन द्वारा तीन मामलों में दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई के लिए स्वीकार किया। इनमें से दो मामलों में राजन, जिनका असली नाम राजेंद्र निकल्जे है, को हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने अपने वकील तुषार खंडारे द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और उन्हें दो सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

अगस्त 2019 में हत्या के प्रयास के मामले में राजन को आठ साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने 2015 के एक मामले में जबरन वसूली के लिए जनवरी 2021 में दो साल की जेल की सजा के लिए सीबीआई की एक विशेष अदालत के आदेश को भी चुनौती दी है।

उन्होंने बिल्डर अजय गोसालिया की हत्या के प्रयास के लिए इस साल मार्च में एक अदालत द्वारा सुनाई गई सजा और 10 साल की सजा के खिलाफ भी अपील की है। राजन को 2015 में इंडोनेशिया से प्रत्यर्पित किया गया था और तब से वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है।

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