‘नमस्ते लंदन’: 45 की उम्र में कटरीना बन सकेंगी हिंदुस्तानी, नागरिकता लेने पर ही भारत में अपने नाम से खरीद पाएंगी प्रॉपर्टी

नई दिल्ली42 मिनट पहलेलेखक: दिनेश मिश्र

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बेहद धूमधाम से कटरीना कैफ और विक्की कौशल शादी रचाएंगे।

बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ और एक्टर विक्की कौशल 9 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। यह शादी राजस्थान के सवाई माधोपुर के सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में होगी। हालांकि, इस शादी के बाद भी कटरीना भारतीय नागरिक नहीं बन पाएंगी। 17 साल से भारत में रह रहीं कटरीना के पास ब्रिटिश नागरिकता और पासपोर्ट है।

नमस्ते लंदन में निभा चुकी हैं ऐसा किरदार, जो बनती है भारतीय बहू

कटरीना अगर शादी के बाद भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए जोर-आजमाइश करती भी हैं तो उन्हें इसे हासिल करने में 7 साल लग जाएंगे। यानी वह तब तक 45 साल की हो चुकी होंगी। फिल्म नमस्ते लंदन में कटरीना ने विदेशी लड़की का किरदार निभाया था, जो भारतीय युवक यानी अक्षय कुमार से शादी करती है। आइए,कानूनी एक्सपर्ट से जानते हैं कि कटरीना कैफ समेत बाहर के लोगों को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए किन कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा।

नागरिकता लेना कटरीना की इच्छा पर निर्भर, जबरन नागरिक नहीं बना सकते
सुप्रीम कोर्ट में वकील अनिल के. सिंह श्रीनेत कहते हैं कि कटरीना वीजा लेकर रह रही हैं। कटरीना भले ही 17 साल से भारत में रह रहीं हैं, मगर उन्हें भारतीय नागरिकता लेने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। यह उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा। भारत में रहकर काम करने के लिए वह अपना वीजा रिन्यू कराती रह सकती हैं।

कटरीना कैफ 17 साल से लगातार फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। वह आगे भी वीजा रिन्यू कराकर काम करती रह सकती हैं।

कटरीना कैफ 17 साल से लगातार फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। वह आगे भी वीजा रिन्यू कराकर काम करती रह सकती हैं।

किसी सरकारी स्कीम का फायदा भी नहीं उठा सकतीं

अनिल सिंह श्रीनेत कहते हैं कि कटरीना जब तक भारत की नागरिक नहीं बनेंगी, तब तक वह भारत में कोई प्रॉपर्टी भी ले सकती हैं। वह आम सेविंग अकाउंट भी नहीं खुलवा सकेंगी। हालांकि, वह एनआरआई के लिए बने खाते का इस्तेमाल करती होंगी, जिसमें सरकार ने ज्यादा सुविधाएं दे रखी हैं। साथ ही वह किसी सरकारी स्कीम का फायदा भी नहीं उठा सकती हैं।

कटरीना कैफ का बॉलीवुड में जलवा कायम है। उनकी आने वाली फिल्म फोन बूथ है, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है।

कटरीना कैफ का बॉलीवुड में जलवा कायम है। उनकी आने वाली फिल्म फोन बूथ है, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है।

भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता लेने के ये हैं प्रावधान

जन्म के आधार पर मिलती है नागरिकता

भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार, कोई व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक हो सकता है, उसके लिए ये शर्तें पूरी करनी होंगी।
-26 जनवरी, 1950 के बाद, मगर 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिक हो सकता है। चाहे उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो।
-1 जुलाई, 1987 के बाद, मगर 3 दिसंबर, 2004 से पहले भारत में जन्मा कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। बशर्ते जन्म के वक्त माता-पिता भारत के नागरिक रहे हों।
-3 दिसंबर, 2004 या उसके बाद भारत में जन्मा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, बशर्ते उसके माता-पिता भारत के नागरिक हों, या उनमें से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा गैरकानूनी प्रवासी न हो।
वंश या रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता

नागरिकता अधिनियम के तहत दूसरा प्रावधान वंशानुक्रम या रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता देने का है। इसके तहत शर्त ये है कि कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्मा हो तो उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए।
-दूसरी शर्त ये है कि विदेश में जन्मे उस बच्चे का पंजीकरण भारतीय दूतावास में एक वर्ष के भीतर कराना अनिवार्य है. अगर वो ऐसा नहीं करते तो उस परिवार को अलग से भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी।
-मां की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता देने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के ज़रिए किया गया था।
रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता ऐसे मिलती है

तीसरा प्रावधान रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता देने का है। अवैध प्रवासी को छोड़कर अगर कोई अन्य व्यक्ति भारत सरकार को आवेदन कर नागरिकता मांगता है, तो इन शर्तों के आधार पर उसे नागरिकता मिल सकती है। -भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो देश में नागरिकता के लिए आवेदन देने के पहले भारत में कम से कम 7 साल रह रहा हो। -भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश का नागरिक हो। यानी उसे पाकिस्तान और बांग्लादेश से बाहर किसी अन्य देश का नागरिक हो और उस नागरिकता को छोड़कर भारत की नागरिकता चाहता हो। -नागरिकता चाहने वाले की शादी किसी भारतीय नागरिक से हुई हो और वह नागरिकता के आवेदन करने से पहले कम से कम सात साल तक भारत में रहा हो। -ऐसे नाबालिग बच्चे जिनके माता या पिता भारतीय हों। -कॉमनवेल्थ के सदस्य देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहें हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं।

किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल करने पर मिलती है नागरिकता
किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है, तो वहां के लोगो को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि 1962 में पुड्‌डुचेरी को भारत में शामिल किए जाने पर वहां की जनता को खुद ही भारत की नागरिकता प्राप्त हासिल हो गई।
स्वाभाविक रूप से ऐसे मिलती है नागरिकता
-कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या नागरिकता आवेदन करने से पहले कम से कम एक साल से से भारत में रह रहा हो।
-कोई व्यक्ति किसी ऐसे देश से हो जहां के नागरिक स्वाभाविक रूप से भारत के नागरिक नहीं बन सकते हैं।
-उसका चाल-चलन अच्छा होना चाहिए और संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं का अच्छा जानकार हो।

11 साल तक भारत में रहने पर

बाहर का एक व्यक्ति भारत में नागरिकता हासिल कर सकता है। बशर्ते वह बीते 14 साल में 11 साल तक भारत में रहा है। साथ ही वह आवेदन करने से पहले एक साल तक भारत में लगातार रहा है।

नागरिकता की ऐसे हो सकती समाप्ति

नागरिकता अधिनियम, 1955 में नागरिकता खत्म होने की 3 वजह बताई गई है। इसमें स्वैच्छिक रूप से नागरिकता छोड़ना, बर्खास्तगी और वंचित करना।

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