धनबाद जज हत्याकांड: हाईकोर्ट ने लगाई सीबीआई को फटकार, जांच पर जताया असंतोष

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

द्वारा प्रकाशित: गौरव पाण्डेय
अपडेट किया गया शुक्र, 29 अक्टूबर 2021 08:50 PM IST

सार

धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में सीबीआई की जांच पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने यह कहते हुए मामले की सुनवाई की अगली तारीख 12 नवंबर तय कर दी कि इस मामले में सीबीआई आज भी वहीं है जहां पहले दिन थी।

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया

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झारखंड में धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर इस मामले की जांच कर रही सीबीआई को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि हम एजेंसी की जांच से संतुष्ट नहीं है, मामले में आज भी पहले दिन वाली ही स्थिति है। सीबीआई के पास दो आरोपियों के अलावा कुछ नहीं है।

अदालत ने कहा कि अगर इतने हाईप्रोफाइल केस का यह हाल होगा तो यह व्यवस्था के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद होगा। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि सीबीआई की जांच से ऐसा लगता है कि वह इस मामले जांच पेशेवर तरीके से नहीं कर रही है। बिना हाईकोर्ट की अनुमति लिए ही मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया।

हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने यह आरोपपत्र हत्या और साजिश के मामले में दाखिल किया है लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि इस साजिश में कौन था, किसने यह साजिश रची और हत्या करने के पीछे की वजह क्या थी। अदालत ने आगे कहा कि अब यह मामला एक्सीडेंट और गैर इरादतन हत्या की ओर बढ़ने लगा है।

विस्तार

झारखंड में धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर इस मामले की जांच कर रही सीबीआई को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि हम एजेंसी की जांच से संतुष्ट नहीं है, मामले में आज भी पहले दिन वाली ही स्थिति है। सीबीआई के पास दो आरोपियों के अलावा कुछ नहीं है।

अदालत ने कहा कि अगर इतने हाईप्रोफाइल केस का यह हाल होगा तो यह व्यवस्था के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद होगा। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि सीबीआई की जांच से ऐसा लगता है कि वह इस मामले जांच पेशेवर तरीके से नहीं कर रही है। बिना हाईकोर्ट की अनुमति लिए ही मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया।

हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने यह आरोपपत्र हत्या और साजिश के मामले में दाखिल किया है लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि इस साजिश में कौन था, किसने यह साजिश रची और हत्या करने के पीछे की वजह क्या थी। अदालत ने आगे कहा कि अब यह मामला एक्सीडेंट और गैर इरादतन हत्या की ओर बढ़ने लगा है।

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