दिल्ली-एनसीआर : प्रदूषण नियंत्रण के लिए आज से ग्रेप लागू, कई गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

द्वारा प्रकाशित: दुष्यंत शर्मा
अपडेट किया गया शुक्र, 15 अक्टूबर 2021 05:48 AM IS

सार

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(सीपीसीबी) की उपसमिति ने दिया है सुझाव। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण फैलानी वाली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश।

दिल्ली वायु प्रदूषण

दिल्ली वायु प्रदूषण
– फोटो : अमर उजाला

ख़बर सुनें

विस्तार

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू हो जाएगा। इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने के साथ ही एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। अगले सप्ताह इस मसले पर बैठक होगी और नए प्रावधानों को लेकर निर्णय लिया जाएगा।

दिल्ली-एनसीआर में हर साल 15 अक्तूबर से लेकर 15 मार्च के बीच हवा के खराब श्रेणी में पहुंचने पर ग्रेप लागू किया जाता है। हालांकि, इन दिनों वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में बना हुआ है।

वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सदस्य सचिव डॉ. प्रशांत गार्गव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान 15 अक्तूबर से ग्रेप नियमों को लागू करने का सुझाव दिया गया है। मौसम विभाग के डॉ. वीके सोनी के मुताबिक, अगले दो दिनों में दक्षिण-पूर्व की ओर से हवाएं चलेंगी।

अगले सप्ताह बैठक के बाद प्रदूषण नियंत्रण पर और फैसले होंगे

  • अगले पांच दिन तक वायु गुणवत्ता का स्तर संतोषजनक श्रेणी में रहने की संभावना
  • 17 और 18 अक्तूबर को हल्की बारिश की संभावना

प्रदूषण नियंत्रण के लिए बोर्ड के सुझाव

  • होटल और ढाबों में कोयले व लकड़ी का उपयोग बंद करना
  • खुले स्थान पर कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाए
  • बस और मेट्रो के फेरे बढ़ाना
  • दिल्ली-एनसीआर में ईट भट्ठों पर पूरी तरह से प्रतिबंध
  • उद्योगों और बिजली संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण मानकों का सख्ती से पालन करना
  • पीयूसी मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए
  • प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जब्त कर भारी जुर्माना लगाना
  • सड़क किनारे धूल पर पानी का छिड़काव करना

.