झारखंड हाईकोर्ट: केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को राहत, अगले आदेश तक नहीं होगी कोई कार्रवाई

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

द्वारा प्रकाशित: प्रांजुल श्रीवास्तव
अपडेटेड बुध, 03 नवंबर 2021 07:49 AM IST

सार

कुछ साल पहले धनबाद में राहुल गांधी पर नरेंद्र सिंह तोमर ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इसी मामले में सुनवाई चल रही है।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
– फोटो : एएनआई

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्प्णी कर बुरे फंसे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। झारखंड कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इस मामले में अगले आदेश तक कोई कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। । जस्टिस एसके द्विवेदी की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक तोमर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई फरवरी 2022 में होगी।

क्या है मामला
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कुछ साल पहले धनबाद में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना पूंछ के बाल से की थी। वहीं नरेंद्र मोदी को मूंछ का बाल कहा था। इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर कांग्रसे नेता ने धनबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले न्यायिक दंडाधिकार के समक्ष याचिका डाली गई थी, जिसे खारिज कर दिया गय था, लेकिन दोबारा डाली गई याचिका पर सुनवाई हो रही है। इसी याचिका के खिलाफ केंद्रीय मंत्री ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

विस्तार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्प्णी कर बुरे फंसे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। झारखंड कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इस मामले में अगले आदेश तक कोई कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। । जस्टिस एसके द्विवेदी की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक तोमर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई फरवरी 2022 में होगी।

क्या है मामला

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कुछ साल पहले धनबाद में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना पूंछ के बाल से की थी। वहीं नरेंद्र मोदी को मूंछ का बाल कहा था। इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर कांग्रसे नेता ने धनबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले न्यायिक दंडाधिकार के समक्ष याचिका डाली गई थी, जिसे खारिज कर दिया गय था, लेकिन दोबारा डाली गई याचिका पर सुनवाई हो रही है। इसी याचिका के खिलाफ केंद्रीय मंत्री ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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