ईपीएफओ सदस्यों को राहत! UAN को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी

EPFO UAN Aadhar Link: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफ सदस्यों को बड़ी राहत दी है। EPA खाते को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। सब्सक्राइबर्स अब 31 दिसंबर तक अपने UAN को आधार से लिंक कर सकते हैं. पहले इसकी आखिरी तारीख 31 अगस्त थी. EPFO ​​ने ट्वीट कर यह जानकारी दी.

ईपीएफओ सदस्यों के लिए अपने ईपीएफ खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। EPFO ने आधार को सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 के तहत जोड़ने का फैसला किया। निर्णय के अनुसार, यह अनिवार्य है कि सभी सदस्यों का UAN आधार सत्यापित हो। इसलिए आपके लिए अपने EPF खाते को आधार से लिंक करना और UAN को आधार से सत्यापित करना आवश्यक है

अगर आप 31 दिसंबर तक अपने ईपीएफ खाते को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो कंपनी से मिलने वाला योगदान रोका जा सकता है। ईपीएफ खाते में जमा पैसे निकालने में भी आपको परेशानी हो सकती है। आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार से लिंक कर सकते हैं। इससे आपको भविष्य में ईपीएफ खाते से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

Link EPF account to Aadhaar

  • चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन करें
  • स्टेप 2: ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ पर क्लिक करें और ‘ई-केवाईसी पोर्टल’ पर जाएं। यहां लिंक UAN आधार विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसमें अपना यूएएन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें।
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। यह ओटीपी और अपना आधार नंबर दर्ज करें।
  • फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं और ओटीपी सत्यापन पर क्लिक करके इसे सत्यापित कर सकते हैं।
  • आधार-ईपीएफ खाते को जोड़ने के प्रमाणीकरण के लिए ईपीएफओ द्वारा आपकी कंपनी से संपर्क किया जाएगा। आधार को ईपीएफ अकाउंट से लिंक करने के लिए आपकी कंपनी से वेरिफिकेशन मिलने के बाद अकाउंट को आधार से लिंक कर दिया जाएगा।

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