आधार पैन लिंक: सरकार ने आयकर अनुपालन, पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई | भारत व्यापार समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को कोविड -19 महामारी के मद्देनजर आयकर अनुपालन के लिए कई समय सीमा बढ़ा दी।
आधार को स्थायी खाता संख्या (पैन) से अनिवार्य रूप से जोड़ने की समय सीमा तीन महीने के लिए 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।
केंद्र पहले भी कई बार समय सीमा बढ़ा चुका है और साथ ही कोरोनावायरस महामारी के कारण लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए।
इस साल की शुरुआत में, समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई थी।
संशोधित कर अनुपालन समय सीमा इस प्रकार है:
* रिहायशी मकान में निवेश का समय, तीन महीने से अधिक की कर कटौती विस्तार के लिए, 1 अप्रैल को या उसके बाद किए जाने वाले आवश्यक निवेश अब 30 सितंबर तक किए जा सकते हैं।
*के लिए भुगतान की समय सीमा Vivad Se Vishwas प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना को दो महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।
* हालांकि, करदाता अतिरिक्त ब्याज राशि के साथ 31 अक्टूबर तक भुगतान कर सकते हैं।
* नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को फॉर्म 16 में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है।
* 2020-21 की अंतिम (जनवरी-मार्च) तिमाही के लिए टीडीएस विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है।
* जून तिमाही के लिए किए गए प्रेषण के लिए अधिकृत डीलर द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म 15सीसी में तिमाही विवरण 31 जुलाई तक प्रस्तुत करना होगा।
* वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म नंबर 1 में इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट प्रस्तुत करने की समय सीमा 31 जुलाई तक एक महीने के लिए बढ़ा दी गई है, जबकि इक्वलाइजेशन लेवी रिटर्न के प्रसंस्करण के लिए समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई है।
(एजेंसियों से इनपुट के साथ)

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