असम में प्रवासियों की नागरिकता का डेटा पेश करे केंद्र: SC का निर्देश, अल्टीमेटम दिया; कहा- 1961-1972 तक की जानकारी 11 दिसंबर तक दें

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नई दिल्ली9 मिनट पहले

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से एक जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के दौरान असम में बांग्लादेशी शरणार्थियों को दी गई नागरिकता के आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार को 11 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है।

सुप्रीम कोर्ट असम में गैरकानूनी शरणार्थियों से जुड़ी सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A से जुड़ी 17 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।

कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि उसने पश्चिम बंगाल को सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6ए के दायरे से बाहर रखते हुए असम से अलग व्यवहार क्यों किया जबकि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ काफी बड़ी सीमा साझा करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि केंद्र सरकार सीमा की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है।

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