NEET UG रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होगा: 67 में से 44 टॉपर्स के 5 नंबर घटेंगे; 4 लाख कैंडिडेट्स की रैंक प्रभावित होगी

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49 मिनट पहले

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NEET-UG का रिवाइज्ड रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। इससे 4 लाख स्टूडेंट्स की रैंक बदल जाएगी। दरअसल ये रिजल्ट 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में NEET मामले की पांचवी सुनवाई के बाद CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के आदेश के बाद जारी किया जाना है।

4 लाख कैंडिडेट्स की रैंक बदलेगी
NEET परीक्षा में एक सवाल के 2 जवाबों पर NTA ने पूरे मार्क्‍स दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद केवल 1 ही सही आंसर पर मार्क्‍स दिए गए हैं जिससे ग्रेस मार्क्‍स पाने वाले 4 लाख कैंडिडेट्स की रैंक बदल गई है। इसमें 720 में से 720 नंबर पाने वाले 44 कैंडिडेट्स भी शामिल हैं। इन कैंडिडेट्स के 5-5 नंबर घट जाएंगे।

फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 19 के लिए दिए गए थे बोनस मार्क्स
NEET मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एग्‍जाम में फिजिक्स के 2 सही ऑप्शन वाले क्वेश्चन नंबर 19 की जांच का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 2 सही ऑप्‍शन देने से 44 स्‍टूडेंट्स को बोनस मार्क्‍स मिले और 4.2 लाख कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ है। इस पर IIT दिल्ली के एक्सपर्ट्स की राय लें।

कोर्ट ने आदेश दिया था कि IIT दिल्‍ली के डायरेक्‍टर 2 जवाबों वाले सवाल की जांच के लिए एक 3 मेंबर्स की एक्‍सपर्ट कमेटी बनाएं। एक्‍सपर्ट टीम उनमें से एक सही ऑप्शन चुनकर मंगलवार, 23 जुलाई को 12 बजे तक रजिस्ट्रार को अपनी राय भेजे।

5 स्टेप में होगी काउंसलिंग
NEET UG काउंसलिंग प्रक्रिया में कई चरणों में होती है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन भरना और लॉक करना, सीट एलॉटमेंट और आखिर में एलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना शामिल है।

NEET-UG काउंसलिंग विंडो रिवाइज्ड रिजल्ट के बाद ​खुल सकती है। रिजल्ट के बाद, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) और स्टेट काउंसलिंग UG मेडिकल एडमिशन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस शुरू कर देगा।

NEET-UG काउंसलिंग विंडो 24 जुलाई से खुलने वाली थी। इससे पहले काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होनी थी लेकिन अब तक शुरू नहीं हो पाई है।

इस पूरी प्रक्रिया में स्टूडेंट्स को कई डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होती है।

CJI ने कहा- पेपर लीक के पर्याप्त सबूत नहीं

23 जुलाई को CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने अलग-अलग याचिकाओं पर पांचवीं सुनवाई की और लंबी जिरह के बाद फैसला दिया कि NEET की परीक्षा दोबारा नहीं होगी यानी रिएग्जाम नहीं होगा।

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘पूरी परीक्षा के दौरान गड़बड़ी होने के पर्याप्‍त सबूत नहीं मिले हैं।571 सेंटर पर ये परीक्षा हुई थी। हमने इसकी एनालिसिस रिपोर्ट देखी है, इसमें पेपर लीक के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए परीक्षा को रद्द करना 24 लाख स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी होगी।’

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा- SC का फैसला स्वागत योग्य
इसी रिपोर्ट के आधार पर आंसर नंबर 4 को सही माना गया है और उसी के आधार पर फिर से रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया है। 25 जुलाई तक इसका रिजल्ट जारी किया जा सकता है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार, 23 जुलाई को कहा कि NTA दो दिनों के भीतर NEET-UG 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित करेगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार, 23 जुलाई को कहा कि NTA दो दिनों के भीतर NEET-UG 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित करेगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार, 23 जुलाई को कहा कि NTA दो दिनों के भीतर NEET-UG 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित करेगा।

4 लाख स्टूडेंट्स की रैंक प्रभावित होगी

इसके साथ ही जिस सवाल को लेकर बोनस मार्क्स दिए गए थे, उस सवाल का डाउट भी क्लियर हो गया है, इसके बाद अब फिर 2 रिजल्ट जारी किया जाएगा, इस रिजल्ट के बाद उन 4 लाख कैंडिडेटस का रिजल्ट प्रभावित होगा, जिन्हें पहले दो जवाब सही होने पर बोनस मार्क्स मिले थे अब उन सभी स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स कम हो जाएंगे, जिससे टॉपर्स की रैंक और मार्क्स दोनों ही प्रभावित होंगे।

काउंसलिंग स्थगित होने की खबरें पहले भी आईं

NEET UG काउंसलिंग को स्‍थगित करने की खबरें पहले भी आई थीं और इस पर सफाई देते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था कि ये फैक इनफॉर्मेशन है। NTA ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक सुनवाई के दौरान कहा था कि NEET काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होनी है।

काउंसलिंग के बाद MBBS, MDS कोर्सेज में एडमिशन

NEET UG की रैंक के आधार पर MBBS और BDS जैसे मेडिकल कोर्सेस में एडमिशन दिया जाता है। NTA ने 4 जून को NEET UG का रिजल्ट जारी किया था। 67 टॉपर्स सहित कुल 13.16 लाख स्टूडेंट्स ने मेडिकल एंट्रेस एग्जाम पास किया था। इसके बाद ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स का 23 जून को रीएग्जाम कराया गया था।

इसके बाद रिजल्ट जारी होने के NEET UG टॉपर्स 67 से घटकर 61 हो गए थे।

सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की खास बातें

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा।’

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