CBI ने तिहाड़ में केजरीवाल से पूछताछ की: आज ट्रायल कोर्ट में पेशी के दौरान गिरफ्तारी संभव; ED केस में पहले से जेल में बंद

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नई दिल्ली3 मिनट पहले

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केजरीवाल को ED ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को ED के बाद अब CBI गिरफ्तार कर सकती है। CBI ने मंगलवार (25 जून) को तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल से दिल्ली शराब नीति से जुड़े करप्शन केस में पूछताछ की और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था।

CBI को ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल की पेशी की इजाजत भी मिल गई है। केजरीवाल को आज यानी 26 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा। CBI सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट में पेशी के दौरान उन्हें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किए जाने की संभावना है।

मंगलवार (25 जून) की देर रात मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि CBI ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, बाद में पता चला कि जांच एजेंसी ने उनसे सिर्फ पूछताछ की और तिहाड़ से वापस लौट गई।

CBI और ED ने दिल्ली शराब नीति मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर अगस्त 2022 में केस दर्ज किए थे। ED ने 21 मार्च को शराब नीति मामले में केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया था। उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ भेजा गया। 25 जून को तिहाड़ में केजरीवाल के 87 दिन पूरे हो गए हैं।

केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ में हैं। उन्हें जेल में 25 जून को 87 दिन पूरे हो गए हैं।

केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ में हैं। उन्हें जेल में 25 जून को 87 दिन पूरे हो गए हैं।

लोकसभा चुनाव के दौरान 21 दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी
सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। केजरीवाल इसी दिन जेल से बाहर आए। उन्होंने 1 जून तक चुनाव प्रचार के बाद 2 जून की शाम 5 बजे तिहाड़ में सरेंडर किया था। फिलहाल, वे 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं।

AAP बोली- ये जुर्म, अत्याचार और ज्यादती की इंतेहा

AAP सांसद संजय सिंह ने CBI की तरफ से केजरीवाल की गिरफ्तार को भाजपा की चाल बताया है।

AAP सांसद संजय सिंह ने CBI की तरफ से केजरीवाल की गिरफ्तार को भाजपा की चाल बताया है।

आम आदमी पार्टी (AAP) का आरोप है कि 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई से पहले केंद्र सरकार CBI के साथ मिलकर उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार करवाने की साजिश रच रही है।

AAP सांसद संजय सिंह ने मंगलवार (25 जून) की रात X पर वीडियो पोस्ट कर कहा, ‘जुर्म, अत्याचार और ज्यादती की इंतेहा हो गई है। कल (26 जून) को जब सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, इससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने CBI के अधिकारियों के साथ मिलकर बड़ी साजिश रची है।

ये साजिश है केजरीवाल के खिलाफ CBI का फर्जी मुकदमा तैयार करके उन्हें गिरफ्तार करने का। पूरा देश भाजपा की चाल, उनका जुर्म और अत्याचार देख रहा है। इस देश के अंदर किसी को कैसे न्याय मिलेगा, अगर इसी तरह झूठे मुकदमे लगाकर केजरीवाल को जेल में रखने, उनकी राजनीति खत्म करने और AAP को खत्म करने के उद्देश्य से ऐसी कार्रवाई की जाएगी।

CBI ने ही सिसोदिया को पिछले साल गिरफ्तार किया था

दिल्ली शराब नीति केस में CBI ​​​​​​​ने ही 26 फरवरी, 2023 को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ED ने 9 मार्च, 2023 को CBI की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगा चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज हो गई।

ED-CBI का आरोप- AAP ने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की
दिल्ली शराब नीति मामले में ED और CBI का आरोप है कि केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली शराब नीति में हेरफेर करने के लिए साउथ ग्रुप के मेंबर्स से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। AAP ने घोटाले के रुपयों का एक हिस्सा 2022 में गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान इस्तेमाल किया था। इस तरह AAP ने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया।

साउथ ग्रुप दक्षिण के राजनेताओं, कारोबारियों और नौकरशाहों का ग्रुप है। इसमें अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर शरत रेड्डी, YSRCP के लोकसभा सांसद एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा और कविता शामिल थे। इस ग्रुप का प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुचीबाबू ने किया था। तीनों ही शराब घोटाले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

ED से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक क्या-क्या हुआ, पढ़िए…

25 जून: हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट से मिली जमानत का फैसला पलटा
20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी। ED इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची। 25 जून को हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले की खबर पढ़ें…

24 जून: ​​सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही फैसला देना सही
केजरीवाल ने 23 जून को हाई कोर्ट के स्टे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका पर सोमवार (24 जून) को सुनवाई हुई। दिल्ली के सीएम की जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए आदेश सुरक्षित रखने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ‘असामान्य’ बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए उसके पहले कोई आदेश देना सही नहीं होगा। अब जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत मामले पर आज (26 जून) को सुनवाई करेगी। पूरी खबर पढ़ें…

20 जून​​​​​: लोअर कोर्ट ने कहा था- ED के पास केजरीवाल के खिलाफ सीधे सबूत नहीं
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को शाम 8 बजे अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जज न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ED के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं हैं। वह किसी भी तरह से सबूत हासिल करने के लिए वक्त ले रही है। यही बात अदालत को जांच एजेंसी के खिलाफ फैसला लेने के लिए मजबूर करती है कि वह पक्षपात के बिना काम नहीं कर रही है। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। लोअर कोर्ट ​​​​​​के बेल ऑर्डर की ​पूरी खबर पढ़ें…

2 जून: केजरीवाल ने सरेंडर करते वक्त कहा- पता नहीं, कब बाहर आऊंगा
केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर के पहले AAP कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कब वापस आऊंगा। वहां मेरे साथ क्या-क्या होगा, मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की जमानत दी थी।​​​​​​ पूरी खबर पढ़ें…

10 मई: 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। ED ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले जांच एजेंसी उन्हें 9 समन भेज चुकी थी। हालांकि, केजरीवाल एक बार भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। गिरफ्तारी के बाद शुरुआती 10 दिन केजरीवाल ED की हिरासत में थे। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। पूरी खबर पढ़ें…

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