पटना6 घंटे पहले
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बिहार में बीएड पास 20 हजार से अधिक नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने क्लास 1 से 5वीं के नियोजित बीएड पास शिक्षकों को अयोग्य बताया है। इनकी नियुक्ति छठे चरण के तहत की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।
चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा, ‘हम संविधान के अनुच्छेद 141 के