बिहार कोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी को महिलाओं के कपड़े मुफ्त में धोने का आदेश दिया

बिहार के मधुबनी जिले की एक अदालत ने एक महिला से छेड़छाड़ के आरोपी एक व्यक्ति को पश्चाताप के माध्यम से अपने गांव की सभी महिला निवासियों के कपड़े मुफ्त में धोने और इस्त्री करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मंगलवार को अपर जिला न्यायाधीश अविनाश कुमार ने आरोपी को जमानत देते हुए पारित किया.

वह इस साल अप्रैल से जेल में है और बचाव पक्ष के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि वह युवा था, केवल 20 वर्ष का था, और पेशे से धोबी था जो “समाज की सेवा” करना चाहता था। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता था सुलह के लिए तैयार है और इस आशय का एक हलफनामा संलग्न किया गया था।

कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए आदेश दिया कि वह अगले छह महीने तक अपने गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोकर इस्त्री करेगा.

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