नई दिल्ली2 मिनट पहले
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) की शक्तियां बढ़ा दी हैं। संसद की तरफ से दिल्ली के लिए बनाए गए कानून के तहत LG किसी भी ऑथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन या वैधानिक निकाय का गठन कर सकेंगे। इसके अलावा वे इन सभी बॉडीज में मेंबर्स की नियुक्ति भी कर सकेंगे। इसकी जानकारी गृह मंत्रालय ने मंगलवार की देर रात नोटिफिकेशन जारी करके दी है।
गृह मंत्रालय के अपर सचिव आशुतोष अग्निहोत्री ने अधिसूचना जारी की है।