14 साल की प्रेग्नेंट लड़की के अबॉर्शन की मांग खारिज: प्रेग्नेंसी का 30वां वीक, मां ने कहा- बेटी के साथ रेप हुआ था; केरल का मामला

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कोच्चिकुछ ही क्षण पहले

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केरल हाई कोर्ट ने 14 साल की प्रेग्नेंट लड़की को अबॉर्शन की इजाजत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि लड़की की प्रेग्नेंसी का 30वां वीक है। गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे ब्रेन और लंग्स पूरी तरह डेवलप हो गए हैं।

बच्चा इस दुनिया में आने के लिए तैयार है। इसलिए हम नाबालिग लड़की को अबॉर्शन ​​​​​​की अनुमति नहीं दे सकते। जस्टिस देवन रामचन्द्रन ने कहा कि प्रेग्नेंसी से लड़की के स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है। बच्चा भी बिल्कुल ठीक है।

प्रेग्नेंट लड़की की मां ने केरल हाई कोर्ट में अबॉर्शन की मांग वाली याचिका दायर की थी। महिला ने कहा था कि उनकी बेटी के साथ रेप हुआ था। पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी जेल में बंद है।

हालांकि, जांच रिपोर्ट्स में बताया गया कि लड़की के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि लड़की की उम्र 13-14 साल है है, इसलिए कानूनी तौर पर इसे रेप ही माना जाएगा।

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