हरियाणा सितंबर 2022 तक बिक्री, गुटखा, पान मसाला के निर्माण पर प्रतिबंध बढ़ाता है

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हरियाणा ने बिक्री, गुटखा, पान मसाला के निर्माण पर प्रतिबंध बढ़ाया

हरियाणा सरकार ने सोमवार को गुटखा और पान मसाला की बिक्री और निर्माण पर लगी रोक को एक साल के लिए बढ़ा दिया। राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत 7 सितंबर, 2021 से एक साल के लिए तंबाकू उत्पादों की बिक्री और खरीद पर रोक लगा दी गई है।

यह आदेश सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक, खाद्य निरीक्षकों और अन्य को जारी कर दिया गया है.

पिछले साल, COVID महामारी को देखते हुए, हरियाणा सरकार ने पान मसाला, गुटखा आदि जैसे तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया, ताकि लोग सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें।

राज्य सरकार ने सोमवार को प्रतिबंध को एक साल और बढ़ाने का फैसला किया। अब हरियाणा में तंबाकू और निकोटिन उत्पादों जैसे पान मसाला और गुटखा की बिक्री सितंबर 2022 तक अवैध मानी जाएगी।

आदेश में कहा गया है कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(एएनआई से इनपुट्स के साथ)

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