सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू की याचिका का फैसला सुरक्षित रखा: स्कील डेवलपमेंट घोटाले में हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से इनकार किया था

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नई दिल्ली36 मिनट पहले

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चंद्रबाबू नायडू पर आंध्र प्रदेश का CM रहते स्कील डेवलपमेंट योजना के जरिए 371 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को TDP सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 371 करोड़ रुपए के स्कील डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन घोटाले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने नायडू के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया था। नायडू ने इसे चुनौती दी थी।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट में चंद्रबाबू नायडू की ओर से एडवोकेट हरीश साल्वे और राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए।

नायडू की याचिका को खारिज करते हुए 22 सितंबर को आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा था कि क्रिमिनल कार्रवाई को शुरुआती जांच में नहीं रोका जाना चाहिए और FIR को रद्द करना, नियम के बजाय एक अपवाद होना चाहिए।

गिरफ्तारी के बाद ईस्ट गोदावरी में नारा लोकेश ने TDP कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर धरना प्रदर्शन किया।

गिरफ्तारी के बाद ईस्ट गोदावरी में नारा लोकेश ने TDP कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर धरना प्रदर्शन किया।

CID ने किया था गिरफ्तार
पूर्व CM नायडू को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। 73 वर्षीय नायडू पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने साल 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए स्कील डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के फंड का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया था, जिससे के कारण राज्य के खजाने को 371 करोड़ का नुकसान हुआ था। फिलहाल नायडू न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें राजा महेंद्रवर्धन केंद्रीय जेल में रखा गया है।

CID ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में चंद्रबाबू नायडू पर आरोप लगाया था कि नायडू सराकरी फंड को खुद के उपयोग के लिए उसे परिवर्तित करने या धोखाधड़ी से दुरुपयोग करने, पब्लिक सर्वेन्ट्स के अधिकार की प्रॉपर्टी के निपटान, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजों को बनाने और सबूतों को नष्ट करने जैसे आपराधिक साजिशों में शामिल रहे।

चंद्रबाबू नायडू कि गिरफ्तारी के बाद अब तक की टाइमलाइन

9 सितंबर: पूर्व CM नायडू को CID ने 371 करोड़ रुपए के स्किल डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तार किया।

10 सितंबर: चंद्रबाबू नायडू को विजयवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) अदालत में पेश किया। फिर अदालत ने उन्हें 23 सितंबर तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

11 सितंबर: TDP कार्यकर्ताओं ने CM चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के खिलाफ चित्तूर में विरोध प्रदर्शन किया। इसी दिन पुलिस ने चित्तूर जिले में TDP एमएलसी कंचेरला श्रीकांत सहित कई पार्टी नेताओं को हिरासत में लेने की भी कोशिश की।

12 सितंबर: TDP ने पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी है।

13 सितंबर: चंद्रबाबू के वकीलों ने आंध्र हाईकोर्ट में दो याचिकाएं लगाईं। जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ACB कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। नायडू को 18 सितंबर तक हिरासत में न लेने का आदेश दिया। नायडू की FIR रद्द करने की याचिका की सुनवाई को 19 सितंबर तक स्थगित कर दिया था।

15 सितंबर: नायडू की लीगल टीम ने जमानत के लिए अंतरिम और एक रेगुलर जमानत याचिका दायर की। इसकी सुनवाई उस दिन नहीं हो सकी।

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