सरकार ने ‘ड्राेन की उड़ान’ से ढीली कीं बंदिशें: ड्रोन उड़ाने के लिए अब सिर्फ 5 फॉर्म व 4 तरह की फीस, पहले भरने पड़ते थे 25 तरह के फॉर्म

नई दिल्ली8 घंटे पहले

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पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर ड्रोन नियम-2021 जारी किए जाने की जानकारी दी।

देश में ड्रोन की उड़ान पर अब तक लगीं बंदिशें ढीली कर दी गई हैं। पहले ड्रोन उड़ाने से पहले संबंधित पक्ष को विभिन्न अनुमतियों आदि के लिए 25 तरह के फॉर्म भरने पड़ते थे। इन फॉर्म की संख्या अब 5 कर दी गई है। इसी तरह अलग-अलग स्तरों पर 72 प्रकार के शुल्क देने पड़ते थे। लेकिन सिर्फ 4 देने होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर ड्रोन नियम-2021 जारी किए जाने की जानकारी दी।

उन्होंने लिखा, ‘नए नियम भरोसे और स्व-प्रमाणन (सेल्फ सर्टिफिकेशन) की भावना पर आधारित हैं। इनसे इस क्षेत्र में व्यापार और नवाचार के लिए पूरा आकाश खुलेगा। भारत को ड्रोन हब बनाया जा सकेगा।’ वहीं, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा, ‘परिवहन व रसद आपूर्ति के क्षेत्र में नए ड्रोन नियमों से क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

देश में संचालित हर ड्राेन का यूनिक आईडी नंबर होगा

  • भारत में पंजीकृत विदेशी कंपनियां देश में ड्रोन संचालित कर सकेंगी।
  • डिजिटल स्काई प्लेटफार्म बनेगा। सभी मंजूरी इसी एक खिड़की से।
  • माल ढुलाई के लिए ड्रोन कॉरीडोर बनाया जाएगा। ड्रोन प्रोत्साहन परिषद बनेगी। नियमों के उल्लंघन पर अर्थदंड भी एक लाख रु. लगेगा।
  • ग्रीन जोन बनेगा। इसमें 400 फीट तक बिना पूर्व मंजूरी ड्रोन उड़ा सकेंगे। हवाई अड्डे की परिधि में 8 से 12 किमी तक यह सुविधा 200 फीट तक।
  • देश में संचालित ड्रोन के लिए यूनिक आईडी नंबर जरूरी होगा।

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