लोकसभा ने ओबीसी सूची में संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया

नई दिल्ली: लोकसभा ने मंगलवार को संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने का प्रयास करता है।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार, जिन्होंने पहले लोकसभा में चर्चा के लिए विधेयक पेश किया था, ने कहा कि यह ओबीसी सूची तैयार करने में राज्यों को सशक्त करेगा।

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ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि कानून देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने में भी मदद करेगा।

विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए कुमार ने कहा कि इससे देश की 671 जातियों को लाभ होगा।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पहले बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि विपक्ष ओबीसी समुदाय के हित में विधेयक के समर्थन में है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि ओबीसी के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा सबसे आगे रही है।

चौधरी ने हालांकि आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों पर नजर रखते हुए यह विधेयक लाई है।

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कांग्रेस नेता ने इस अवसर का उपयोग पेगासस जासूसी विवाद पर सत्तारूढ़ सरकार पर सवाल उठाने के लिए भी किया और पूछा कि सरकार ने अन्य देशों की तरह इसकी जांच क्यों शुरू नहीं की है।

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