राजस्थान: कार्यालय, धार्मिक स्थल और विवाह हॉल सोमवार से फिर से खुलेंगे – दिशा-निर्देश देखें

जयपुर: राज्य में दैनिक कोविड मामलों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट को देखते हुए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में लॉकडाउन प्रतिबंधों को और कम करने की घोषणा की है। रविवार को जारी किए गए नए दिशानिर्देश 28 जून सोमवार को सुबह 5 बजे से लागू होंगे।

संशोधित कोविड लॉकडाउन दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी दुकानों, क्लबों, जिमों, रेस्तरां, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अपने कर्मचारियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना आवश्यक है।

राज्य सरकार ने बाजारों और मॉल के संचालन का समय बढ़ा दिया है। सार्वजनिक परिवहन और निजी वाहनों की आवाजाही को भी कुछ शर्तों के साथ हरी झंडी दे दी गई है। इसके अलावा, राज्य में विवाह समारोहों और धार्मिक स्थलों को भी कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ अनुमति दी गई है।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि रात का कर्फ्यू सप्ताह के दिनों में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा और सप्ताहांत पर यह शनिवार रात 8 बजे शुरू होगा और सोमवार को सुबह 5 बजे समाप्त होगा।

यहाँ क्या खुला है, क्या बंद है की सूची है –

  • ऐसे सभी सरकारी कार्यालयों में पूर्ण स्टाफ की अनुमति है जहां कर्मियों की संख्या 25 से कम है
  • जिन कार्यालयों में कर्मियों की संख्या 25 या 25 से अधिक है, वहां 50 प्रतिशत कर्मियों की अनुमति है
  • जिन कार्यालयों में 60 प्रतिशत कर्मियों ने टीके की पहली खुराक प्राप्त की है, वहां 100 प्रतिशत कर्मियों को अनुमति दी गई है
  • कार्यालय सुबह 9.30 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य कर सकते हैं।
  • रविवार को छोड़कर सभी दिनों में निजी वाहनों से यात्रा की अनुमति सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक होगी।
  • सार्वजनिक पार्क सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक जनता के लिए खुलेंगे।
  • रेस्तरां को सप्ताह के दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक डाइन-इन सुविधा संचालित करने की अनुमति है।
  • सभी दुकानों, क्लबों, जिमों, रेस्तरां, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अपने कर्मचारियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
  • जिम, रेस्तरां ग्राहकों के लिए स्क्रीनिंग सुविधा और मास्क सुनिश्चित करें
  • नागरिकों को शाम 4 बजे तक अधिकतम 40 लोगों के साथ बगीचों, विवाह हॉल और होटलों में विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति है।
  • क्लबों में बाहरी गतिविधियों की अनुमति। हालांकि, जिन क्लबों में कोविड टीकाकरण किया गया है, उन्हें इनडोर खेल गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी जाएगी।

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