राजस्थान ऋण घोटाला: एसबीआई के पूर्व प्रमुख की जमानत याचिका पर आज भी सुनवाई जारी | जयपुर समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

हिरासत में एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रतीप चौधरी की फाइल तस्वीर

जैसलमेर: जैसलमेर में एक होटल को बेहद कम कीमत पर बेचने से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष प्रतीप चौधरी की जमानत याचिका की सुनवाई सोमवार को अधूरी रही।
सत्र न्यायालय से एडीजे अदालत में स्थानांतरित मामले की सुनवाई दोपहर के भोजन के बाद शुरू हुई और अदालत का समय समाप्त होने तक जारी रही। अगली सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की गई है।
कथित धोखाधड़ी करीब 8-9 साल पहले हुई थी। 2013 में सेवानिवृत्त हुए चौधरी ने जैसलमेर में 200 करोड़ रुपये के दो होटलों को गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित करने के बाद 25 करोड़ रुपये की बहुत कम कीमत पर बेचा।
दिल्ली से पुलिस द्वारा यहां लाए गए चौधरी को निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद, उनके वकील ने जमानत याचिका दायर की। सीजेएम हनुमान सहाय जाट ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी और चौधरी को 15 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसके बाद एसबीआई के पूर्व प्रमुख को जिला जेल ले जाया गया। उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण चौधरी जवाहर अस्पताल में हैं।
गोडावां ग्रुप ऑफ होटल्स के अधिवक्ताओं ने चौधरी के आपराधिक रिकॉर्ड को अदालत में पेश करने की मांग की और अतिरिक्त अदालत ने आदेश जारी किए जिसके बाद लोक अभियोजक ने जैसलमेर के एसपी को पत्र लिखकर आपराधिक रिकॉर्ड की मांग की.
एक अन्य आरोपी अलकेमिस्ट के निदेशक आलोक धीर को दिल्ली उच्च न्यायालय से नौ नवंबर तक ट्रांजिट जमानत मिल गई।

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