यूपी जल निगम भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मंत्री आजम खान को किया तलब

पूर्व समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश जल निगम में भर्ती घोटाले के संबंध में आरोपपत्र में उल्लिखित अपराधों का संज्ञान लेते हुए यहां की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को तलब किया।

चूंकि आजम एक अन्य मामले में सीतापुर जेल में हैं, इसलिए सीबीआई न्यायाधीश मनोज पांडे ने जेल अधीक्षक को सोमवार (19 जुलाई) को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

अदालत ने मामले के अन्य आरोपियों गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, नीरज मलिक, विश्वजीत सिंह, अजय यादव, संतोष रस्तोगी और कुलदीप नेगी को भी समन जारी किया है। मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 25 अप्रैल, 2018 को इंस्पेक्टर अटल बिहारी द्वारा एसआईटी पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के बाद जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया था।

अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार में खान शहरी विकास मंत्री थे और यह आरोप लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश जल निजाम में भर्तियों में मानदंडों का पालन नहीं किया गया था।

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