ब्रेकिंग | SC ने Amazon और Flipkart द्वारा चुनौती दी गई CCI जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कथित प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन के लिए ई-कॉमर्स दिग्गज Amazon और Flipkart के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

शीर्ष अदालत ने कंपनियों को जांच में शामिल होने के लिए समय भी चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है।

ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी थी, जिसने सीसीआई द्वारा उनकी कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं में प्रारंभिक जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

कर्नाटक उच्च न्यायालय (एचसी) ने प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा जांच के खिलाफ अमेज़ॅन इंडिया और फ्लिपकार्ट की अपील को शुक्रवार को खारिज कर दिया।

एकल-न्यायाधीश पीठ ने 11 जून को अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट की रिट याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद दोनों तकनीकी दिग्गजों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था कि उनके मामलों की ‘मेरिट’ पर सुनवाई नहीं हुई थी।

पिछली सुनवाई में, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन दोनों के कानूनी सलाहकारों ने तर्क दिया है कि सीसीआई अपने स्वयं के अभ्यास से भटक गया है; और बिना किसी स्पष्ट सबूत के ई-कॉमर्स संस्थाओं की जांच शुरू कर दी।

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