यहां की एक अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ बार-बार दुष्कर्म करने के जुर्म में एक शख्स को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरती सिंह ने बुधवार को फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसकी बेटी की शिकायत पर 2018 में व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। यहां साहा पुलिस ने आरोपी को जुलाई 2018 में गिरफ्तार किया था और तब से वह अंबाला जेल में न्यायिक हिरासत में बंद था।
लड़की ने अपनी शिकायत में कहा था कि वह अपने माता-पिता, एक बड़ी बहन और एक छोटे भाई के साथ रह रही है। शिकायतकर्ता ने कहा कि एक दिन जब वह सो रही थी, उसके पिता वहां आए और उसका यौन शोषण किया। उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसकी मां और भाई की हत्या कर देगा।
17 वर्षीय लड़की ने कहा कि उसने अपनी मां को भी इस मामले का खुलासा नहीं किया क्योंकि वह परिणामों से डरती थी। लड़की ने कहा कि उसके पिता ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
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