बिक्रम सिंह मजीठिया का मानहानि केस: लुधियाना जिला अदालत में पेश हुए AAP सांसद संजय सिंह, अग्रिम जमानत पर सुनवाई जारी; कोर्ट ने जारी किए थे गिरफ्तारी वारंट

लुधियाना9 मिनट पहले

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लुधियाना जिला अदालत में पेश होने पहुंच AAP सांसद संजय सिंह।

बिक्रम सिंह मजीठिया की ओर से दायर किए गए मानहानि मामले में गिरफ्तारी के वारंट जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह मंगलवार को लुधियाना जिला कोर्ट में पेश हुए हैं। उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है, जिसपर सुनवाई जारी है। संजय सिंह पूरा लाव लश्कर के साथ जिला अदालत पहुंचे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता गाडियों पर सवार होकर कोर्ट पहुंचे।

जिला अदालत ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल (SAD) नेता बिक्रम मजीठिया की ओर से दायर किए गए मानहानि मामले में संजय सिंह के गिरफ्तारी के आर्डर जारी किए थे। ऐसे में संजया सिंह अगर अदालत में खुद पेश न होते तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी।

AAP सांसद के खिलाफ मामला एडीशनल चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट हरसिमरन सिंह की अदालत में चल रहा है। वह लंबे समय से अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। सोमवार को भी महेशइंद्र सिंह ग्रेवाल का क्रॉस एग्जामिनेशन होना था लेकिन संजय सिंह के वकीलों ने इससे इनकार कर दिया। इस पर अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए।

संजय सिंह के वकील ने दिया राजनीतिक कार्यों में व्यस्त होने का हवाला
संजय सिंह के वकील रमेश कपूर का कहना है कि आज अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगाई जाएगी। संजय सिंह राजनीतिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण पेश नहीं हो सके। वह अदालत का सम्मान करते हैं और हमेशा ही मामले में सहयोग किया है।

71 में से चार बार ही पेश हुए हैं संजय सिंह
संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस 2016 में बिक्रम सिंह मजीठिया ने दर्ज करवाया था। इस मामले में विधायक मनप्रीत सिंह अयाली, महेशइंद्र ग्रेवाल और शरणजीत सिंह ढिल्लों गवाह हैं। अब तक केस में 71 तारीखें अदालत में पड़ चुकी हैं, इनमें संजय सिंह मात्र चार बार ही अदालत में पेश हुए हैं। आज भी जब उनके वकील अदालत में आए तो जज ने संजय सिंह की हाजिरी के बारे में पूछा। नहीं होने पर जज ने आदेश जारी करते हुए AAP सांसद को 17 सितंबर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने को कहा है।

मोगा की राजनीतिक रैली में कहा था नशा तस्कर
2017 के विधानसभा चुनाव से पहले 2016 में मोगा की रैली के दौरान शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को नशा तस्कर बताया था। इसके बाद बिक्रम सिंह मजीठिया ने अदालत में मानहानि केस दायर किया था। 2016 में ही संजय सिंह पर आरोप तय कर दिए गए थे और बिक्रम सिंह मजीठिया को अपने गवाह भुगताने के लिए कहा गया था।

17 सितंबर के लिए जारी हुए थे वारंट
बिक्रम सिंह मजीठिया की ओर से अदालत में पेश हुए वकील दमन सोबती ने कहा कि मामले में गवाहियां चल रही हैं। अब इस मामले में महेशइंद्र सिंह ग्रेवाल की गवाही का क्रॉस एग्जामिनेशन होना था लेकिन दूसरे पक्ष के वकीलों ने तैयारी नहीं होने की बात कही। इस कारण अदालत ने फैसला सुनाते हुए पुलिस को 17 सितंबर को संजय सिंह को पेश करने के आदेश दिए।

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