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- केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय बना रहा है नियम, लोगों से भी मांगे सुझाव व आपत्ति
नई दिल्ली7 घंटे पहले
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बाइक पर चालक के साथ अगर चार साल तक की उम्र का बच्चा बैठा है ताे बाइक की रफ्तार 40 किमी से ज्यादा नहीं हाे सकेगी। हादसाें में बच्चाें की सुरक्षा के लिए खासताैर पर यह नियम बनाया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा गया है कि मोटरसाइकिल चालक यह तय करेगा कि उसके पीछे बैठे 9 महीने से 4 साल तक की उम्र के बच्चे ऐसा हेलमेट पहने हों जो उनके सिर पर फिट बैठता हो। सरकार ने इस पर सुझाव और आपत्तियां भी मांगी हैं।
बच्चे को सेफ्टी हार्नेस भी पहनाना होगा
बच्चा जो हेलमेट पहनेगा वह भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से अप्रूव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस बारे में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट किया है। इसमें कहा गया है कि ड्राइवर से बच्चे को जोड़ने के लिए एक सेफ्टी हार्नेस लगाना जरूरी है।
बता दें सेफ्टी हार्नेस एक तरह की बनियान होती है, जिसे बच्चे को पहनाया जाता है। यह एडजस्टेबल होता है, इसमें एक जोड़ी स्ट्रैप होते हैं जो बनियान से जुड़े होते हैं और एक शोल्डर लूप होता है, जिसे ड्राइवर पहनता है। इस तरह बच्चे के शरीर का ऊपरी हिस्सा सुरक्षित तरीके से ड्राइवर से जुड़ा रहता है।
सेफ्टी हार्नेस के बारे में कहा गया है कि यह BIS के सभी नियमों के मुताबिक होना चाहिए। वजन में हल्का और एडजस्ट करने लायक हो। साथ ही वाटरप्रूफ और टिकाऊ भी होना चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि अगर किसी को इस बारे में कोई सुझाव हो या ऐतराज हो तो ईमेल-पत्र के जरिए बता सकते हैं।
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