कुंद्रा और थोर्प को मुंबई क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। (पीटीआई फोटो)
दोनों ने अपनी याचिका में बंबई उच्च न्यायालय से उनकी तत्काल रिहाई का आदेश देने की मांग की।
- पीटीआई
- आखरी अपडेट:अगस्त 07, 2021 12:08 अपराह्न IS
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को व्यवसायी राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रयान थोर्प द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर ऐप्स पर अश्लील सामग्री के उत्पादन और स्ट्रीमिंग के मामले में उनकी गिरफ्तारी और बाद में उनके खिलाफ रिमांड आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति एएस गडकरी की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने उनके आवेदनों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों को एक मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस हिरासत में रिमांड पर लेना और बाद में न्यायिक हिरासत कानून के अनुरूप है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा और थोर्प ने अपनी याचिकाओं में उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 ए के तहत नोटिस जारी करने के अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया गया था।
दोनों ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय से उनकी तत्काल रिहाई का आदेश देने और उनकी गिरफ्तारी के बाद एक मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने के दो आदेशों को रद्द करने की मांग की। कुंद्रा को जहां 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, वहीं कुंद्रा की फर्म में आईटी प्रमुख के रूप में कार्यरत थोर्प को 20 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
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