पीएफ खाते से फॉर्म 10सी से निकालें पैसा, जानिए इसके बारे में

अगर आप कर्मचारी पेंशन फंड (EPF) से जुड़े हैं तो यह आपके लिए उपयोगी जानकारी होगी। EPF को एंप्लॉयर पेंशन स्कीम (EPS) के नाम से भी जाना जाता है। यह ईपीएफओ नामक सरकारी पेंशन फंड निकाय द्वारा संचालित है। औपचारिक या संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी पेंशन इसी कोष से मिलती है।

ईपीएफ में, कर्मचारी और उसके नियोक्ता दोनों द्वारा योगदान दिया जाता है। कर्मचारी के वेतन का कुछ हिस्सा पेंशन फंड में जाता है, जिससे उसे सेवानिवृत्ति पर पेंशन के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है। यह कार्य यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएन) के माध्यम से किया जाता है और इसी क्रम में फॉर्म 10सी का उल्लेख किया जाता है।

ऐसी स्थिति है जहां फॉर्म 10सी की आवश्यकता होती है

दरअसल, जब कोई कर्मचारी किसी कंपनी से रिटायर होता है तो उसके पास दो विकल्प रह जाते हैं। अगर वह दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है तो उसमें पीएफ का पैसा आगे बढ़ा सकता है। दूसरे विकल्प के तौर पर वह चाहें तो पीएफ से अपना पैसा निकाल सकते हैं। जब कर्मचारी अपने पीएफ खाते से पैसा निकालना चाहता है तो उसे 10सी फॉर्म भरना होगा। उसे इस प्रक्रिया के लिए तैयार यूएएन नंबर की भी आवश्यकता होगी।

कर्मचारी के ईपीएफ प्रमाण पत्र में उसके परिवार के सदस्यों के विवरण के साथ उसकी सेवा की अवधि होती है। किसी भी कारण से कर्मचारी की मृत्यु होने पर नॉमिनी को पीएफ खाते से पैसा मिल जाता है। हालांकि, यह फायदा तभी मिलेगा जब कर्मचारी फॉर्म 10सी भरेगा।

फॉर्म 10सी . के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा

फॉर्म 10सी भरने के कुछ ही दिनों के भीतर कर्मचारी के पीएफ खाते से पैसा उसके नामित बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हालांकि, सभी कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिलता है। इसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं। किसी कंपनी में 10 साल की सेवा पूरी करने से पहले इस्तीफा देना, किसी कंपनी में 10 साल की सेवा पूरी न करना, 58 साल से अधिक कर्मचारी की उम्र आदि पात्र न होने के कुछ कारण हैं। इसके साथ ही कोई कर्मचारी स्थायी रूप से सेवानिवृत्त होने से पहले फॉर्म 10सी से भी लाभ प्राप्त कर सकता है।

.

Leave a Reply