पीएफ का पैसा दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। आसान चरणों में प्रक्रिया सीखें

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों के पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए निश्चित नियम हैं। इन नियमों के तहत सदस्य ऑनलाइन पैसे निकाल सकते हैं।

अक्सर सदस्य ऐसे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं जो ईपीएफओ से जुड़ा नहीं है। वे ईपीएफओ में नए बैंक खाते को अपडेट करके ऐसा कर सकते हैं। एक नया खाता आसानी से ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। आइए हम आपको इसकी प्रक्रिया बताते हैं।

यहां बताया गया है कि आप EPFO ​​में अपना नया बैंक खाता कैसे अपडेट कर सकते हैं

  • सबसे पहले ईपीएफओ सदस्य पोर्टल एकीकृत पोर्टल- mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
  • इसके होम पेज पर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
  • फिर ‘मैनेज’ विकल्प पर क्लिक करें, और फिर ड्रॉप-डाउन मेनू में ‘केवाईसी’ विकल्प चुनें।
  • इसके बाद ‘दस्तावेज़’ विकल्प चुनें और ‘बैंक’ के बारे में जानकारी दें।
  • फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड डालें।
  • इसके बाद नीचे दिए गए ‘सेव’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • आपके द्वारा नए बैंक खाते का विवरण सहेजने के बाद, यह ‘अनुमोदन के लिए लंबित केवाईसी’ दिखाएगा।
  • फिर अपनी कंपनी का दस्तावेज प्रमाण दें। एक बार जब कंपनी आपके दस्तावेज़ को सत्यापित कर लेती है तो इसे ‘अनुमोदन के लिए लंबित केवाईसी’ से ‘डिजिटली स्वीकृत केवाईसी’ में बदल दिया जाएगा। आपको इस बारे में EPFO ​​की ओर से एक टेक्स्ट मैसेज भी मिलेगा।

पीएफ से पैसे निकालने में लगने वाला समय

पीएफ में निवेश बचत का अच्छा स्रोत है। लेकिन अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप इसे निकाल सकते हैं। आमतौर पर निकासी की प्रक्रिया 20 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है। हालांकि, कोरोना के चलते नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं और जब कोरोना की शर्तों के आधार पर पैसे निकाले जाते हैं तो यह 3 से 7 दिनों में मिल जाता है.

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