न्यूजक्लिक के HR हेड सरकारी गवाह बन सकते हैं: कोर्ट में याचिका दायर की, कहा- मेरे पास अहम जानकारियां, पुलिस को बताना चाहता हूं

नई दिल्ली1 घंटे पहले

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CBI, ED समेत पांच एजेंसियां न्यूजक्लिक पर लगे चीनी फंडिंग के आरोपों की जांच कर रही हैं।

चीन से जुड़ी कंपनियों और संगठनों से फंडिंग लेने के आरोप में घिरी न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक के HR हेड ने सरकारी गवाह बनने की अर्जी लगाई है। अमित चक्रवर्ती ने सोमवार (25 दिसंबर) को दिल्ली की एक अदालत में सरकारी गवाह बनने की याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि मेरे पास महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो मैं पुलिस से शेयर करना चाहता हूं।

चक्रवर्ती ने पिछले हफ्ते भी दिल्ली की एक अदालत में याचिका लगाकर न्यूजक्लिक मामले में माफी देने का अनुरोध किया था। 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने न्यूज पोर्टल से जुड़े कई पत्रकारों के घर छापेमारी की थी। इसके बाद पुलिस ने न्यूजक्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।

कोर्ट ने 10 अक्टूबर को प्रबीर-अमित को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

कोर्ट ने 10 अक्टूबर को प्रबीर-अमित को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

20 जनवरी तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई
19 दिसंबर को पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जांच पूरी करने के लिए और 3 महीने का वक्त मांगा था। जस्टिस हरदीप कौर ने 22 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की याचिका स्वीकार कर ली और जांच पूरी करने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया। कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ और अन्य की न्यायिक हिरासत भी 20 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी।

CBI सहित 5 एजेंसियां मामले की जांच कर रहीं
न्यूजक्लिक पर लगे आरोपों की CBI सहित 5 एजेंसियां जांच कर रही हैं। मामले में सबसे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने FIR दर्ज की। दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ED और इनकम टैक्स ने इस केस से जुड़े अलग-अलग मामलों में जांच कर रही है। CBI ने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

न्यूजक्लिक का पूरा मामला सिलसिलेवार पढ़ें…

5 अगस्त 2023: न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी। इसमें बताया गया कि ब्रिटेन और अमेरिका में कुछ ग्रुप चीन के प्रोपेगैंडा को प्रमोट करने में जुटे हैं। इन संगठनों की जांच की गई तो सामने आया कि अमेरिकन मिलियनेयर नेविल रॉय सिंघम इसकी फंडिंग कर रहे हैं। टाइम्स के मुताबिक नेविल रॉय उन संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, जो दुनिया में चीन की उपलब्धियों का बखान करती हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि सिंघम के साथ मैसाचुसेट्स में एक थिंक टैंक, मैनहटन की संस्था, दक्षिण अफ्रीका में एक राजनीतिक दल, भारत और ब्राजील में न्यूज ऑर्गेनाइजेशन सहित कई ग्रुप जुड़े हैं। इनके पास अरबों डॉलर के साधन हैं। सिंघम शिकागो में सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी कंपनी थॉटवर्क्स चलाते हैं। इससे एक भारतीय न्यूज वेबसाइट भी जुड़ी है। 69 साल के सिंघम शंघाई में बैठते हैं। वहां उनका नेटवर्क यूट्यब पर एक शो चलाता है। इसके लिए शंघाई का प्रोपेगैंडा विभाग भी कुछ पैसा देता है।

7 अगस्त 2023: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट का हवाला देकर न्यूजक्लिक को मिलने वाली चीनी फंडिंग का मुद्दा उठाया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि कांग्रेस, चीन और विवादित न्यूज वेबसाइट न्यूजक्लिक एक ही गर्भनाल से जुड़े हैं। राहुल गांधी की ‘नकली मोहब्बत की दुकान’ में पड़ोसी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम नजर आ रहा है। वे भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं।

17 अगस्त 2023: न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने न्यूजक्लिक के खिलाफ केस दर्ज किया। इनके खिलाफ IPC की धारा 153 (ए) (धर्म, जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के साथ-साथ यूएपीए की कई धाराएं (13, 16, 17, 18 और 22) भी लगाई गई हैं। धारा 16- आतंकी मामलों से जुड़ी, धारा 17- आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग जुटाना, धारा 18- षड्यंत्र की सजा, धारा 22 सी- कंपनियों द्वारा किए गए अपराध की सजा है।

22 अगस्त 2023: दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूजक्लिक के एडिटर-इन-चीफ प्रबीर पुरकायस्थ को नोटिस दिया था। यह नोटिस दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग (EOW) की याचिका पर दिया गया था। पुलिस ने याचिका में कोर्ट के अंतरिम आदेश को वापस लेने की अपील की थी, जिसमें न्यूज साइट के खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर रोक लगाई गई थी।

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि पुरकायस्थ को अधिकारियों के निर्देशों के मुताबिक जांच में सहयोग करना होगा। दिल्ली पुलिस की याचिका के बाद कोर्ट ने पुरकायस्थ से इस मामले में जवाब तलब किया था।

3 अक्टूबर 2023: दिल्ली पुलिस ने न्यूजक्लिक से जुड़ी 30 से ज्यादा लोकेशंस पर छापेमारी की थी। पुलिस ने बताया कि 9 महिलाओं समेत 46 लोगों से पूछताछ की गई। इनमें पत्रकार उर्मिलेश, औनिंद्यो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, प्रांजय गुहा के अलावा इतिहासकार सोहेल हाशमी भी शामिल हैं। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

4 अक्टूबर 2023: प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां ट्रायल कोर्ट ने दोनों को 7 दिन (11 अक्टूबर) की पुलिस रिमांड में भेज दिया। उधर, पुलिस ने न्यूजक्लिक के ऑफिस को भी सील कर दिया।

6 अक्टूबर 2023: प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अर्जेंट हियरिंग की अपील की थी। उन्होंने दोनों की गिरफ्तारी और 7 दिन की पुलिस कस्टडी को चुनौती दी। कोर्ट से प्रबीर और अमित को अंतरिम राहत के रूप में तत्काल रिहाई देने की मांग की थी। 6 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई हुई, तब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

9 अक्टूबर 2023: हाईकोर्ट में प्रबीर और अमित के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किलों की गिरफ्तारी और रिमांड को कई कानूनी आधारों पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उन्हें वजह नहीं बताई थी। ट्रायल कोर्ट में प्रबीर और अमित के वकील की अनुपस्थिति में रिमांड का आदेश जारी किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस तुषार राव गेडेला ने आदेश सुरक्षित रख लिया।

10 अक्टूबर 2023: न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

11 अक्टूबर 2023: CBI ने प्रबीर पुरकायस्थ के घर की तालाशी ली और पुरकायस्थ की पत्नी से पूछताछ की।

18 अक्टूबर 2023: सुप्रीम कोर्ट में पुरकायस्थ और अमित ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई हुई। दो जजों की बेंच ने इसे अगले दिन फिर से सुनवाई करने के लिए टाल दिया।

19 अक्टूबर 2023: सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को लेकर दूसरे दिन की सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।

25 अक्टूबर 2023: ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग पर प्रबीर और अमित चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए 9 दिनों की हिरासत बढ़ा दी थी।

27 अक्टूबर 2023: HR हेड अमित चक्रवर्ती ने कोर्ट से बेल की अपील की साथ ही चक्रवर्ती और पुरकायस्थ ने दिल्ली पुलिस द्वारी सीज किए गए मोबाइल्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को वापस करने की मांग की थी।

6 नवंबर 2023: कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की याचिका दिवाली की छुट्टियों तक टाल दी थी।

18 दिसंबर 2023: कोर्ट ने चक्रवर्ती और पुरकायस्थ की दिल्ली पुलिस द्वारी सीज किए गए मोबाइल्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को वापस करने की याचिकी खारिज की।

19 दिसंबर 2023: कोर्ट ने पुलिस की मांग पर जांच पूरी करने के लिए 60 और दिन दिए साथ ही प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी थी।

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