ड्रग्स केस में NCB और नवाब मलिक आमने-सामने: महाराष्ट्र के मंत्री ने दामाद को जमानत मिलने के बाद कहा- BJP के इशारे पर बदनाम किया गया, NCB हाईकोर्ट पहुंची

मुंबई6 घंटे पहले

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महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि उनके दामाद समीर खान को बीजेपी के इशारे पर फर्जी ड्रग्स केस में फंसाया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को उनके पास से कोई प्रतिबंधित नशीला पदार्थ नहीं मिला था। 9 जनवरी को समीर की पहचान के साहिस्ता फर्नीचरवाला के पास से साढ़े सात ग्राम हर्बल तंबाकू जब्त किया गया था। फॉरेंसिक जांच में इसकी पुष्टि भी हुई, जबकि NCB ने 200 किलो गांजा जब्त करने का दावा किया था।

मलिक ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कहीं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी एजेंसी NCB तंबाकू और गांजे में फर्क नहीं कर पाती है।

समीर को जमानत पर रिहा किया गया
नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इससे कुछ देर पहले ही मुंबई की एक विशेष अदालत ने समीर खान को जमानत दी थी। हालांकि, NCB ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है। खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार सेलिब्रिटी मैनेजर राहिल फर्नीचरवाला और ब्रिटिश नागरिक करन सेजनानी के साथ पकड़ा गया था। NCB ने इन पर ड्रग्स जमा करने, उसे बेचने और खरीदने का आरोप लगाया था।

जानकारी के मुताबिक, NCB उनके खिलाफ अदालत में पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई। NCB ने समीर को ड्रग्स मामले में 13 जनवरी को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उनके पास से बड़ी मात्रा ने नशीला पदार्थ मिला था।

11 नमूनों की जांच में गांजा होने की पुष्टि नहीं
NCB की तरफ से आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद जुलाई में दायर जमानत याचिका में फॉरेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि 18 में से 11 नमूनों की जांच में गांजा होने की पुष्टि नहीं हुई है। NCB ने दावा किया कि ज्यादातर ड्रग्स सेजनानी के पास से जब्त की गई, जो कि खान के साथ ड्रग्स के धंधे में शामिल थे। हालांकि, NCB खान और सेजनानी की मिलीभगत के सबूत नहीं पेश कर सकी।

खान की गिरफ्तारी के बाद NCB ने 14 जनवरी को उनके बांद्रा स्थित घर समेत वर्सोवा, खार, लोखंडवाला, कुर्ला और पवई इलाकों में छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था। हालांकि, उसे बाद में छोड़ दिया गया।

पहले अदालत ने खारिज की थी खान की याचिका
पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण NDPS अदालत ने सेलिब्रिटी मैनेजर राहिल फर्नीचरवाला और ब्रिटिश नागरिक करन सेजनानी को 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया। इससे पहले खान की जमानत याचिका दो बार मामले में जांच की बात कहते हुए अदालत की ओर से खारिज कर दी गई थी। हालांकि, मामले में NCB ने चार्जशीट भी दायर कर दी है। खान ने अदालत में तर्क दिया कि उन्हें एक सह-आरोपी के बयान के आधार पर झूठा फंसाया गया था।

मलिक ने कहा-जान से मारने की मिल रही है धमकी
मलिक ने यह भी कहा कि हाल ही में NCB के खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस करने के बाद से उनके ऑफिस में हर दिन उन्हें जान से मरने की धमकी मिल रही है। बता दें कि राज्य सरकार ने मलिक के इस आरोप के बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। अब उन्हें वाई कैटगरी की सुरक्षा दी गई है।

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