झारखंड: पलामू पुलिस ने उग्रवादी बताकर चार को पकड़ा, CID जांच में सभी निकले निर्दोष, जानें पूरा मामला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

द्वारा प्रकाशित: प्रशांत कुमार झा
अपडेट किया गया शनि, 04 दिसंबर 2021 11:57 AM IST

सार

पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में पलामू पुलिस ने मुठभेड़ में शामिल होने के आरोप में चार लोगों को उग्रवादी करार दिया था। इनके खिलाफ मुठभेड़ में शामिल होने को लेकर सीआइडी को अनुसंधान में कोई साक्ष्य नहीं मिला। सबके खिलाफ सीआइडी ने अनुसंधान पूरा कर लिया है।

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झारखंड के पलामू पुलिस ने मुठभेड़ में शामिल होने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन चारों लोग सीआईडी जांच में निर्दोष करार पाए गए हैं। ठोस साक्ष्य नहीं मिलने पर इसकी फाइनल रिपोर्ट  कोर्ट को भजे दी गई है। मामला नौ फरवरी 2018 का हुआ था। पुलिस ने उग्रवादी करार देते हुए  सुरेश ठाकुर, राजेश ठाकुर, अजय भुईया और रूबी कुमारी को पकड़ा था।

पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में पलामू पुलिस ने मुठभेड़ में शामिल होने के आरोप में चार लोगों को उग्रवादी करार दिया था। इनके खिलाफ मुठभेड़ में शामिल होने को लेकर सीआइडी को अनुसंधान में कोई साक्ष्य नहीं मिला। सबके खिलाफ सीआइडी ने अनुसंधान पूरा कर लिया है। साथ ही घटना में संलिप्तता को लेकर ठोस साक्ष्य नहीं मिलने पर केस में चारों के खिलाफ साक्ष्य की कमी दिखाते हुए न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है।

2018 को दर्ज हुआ था मामला
सीआइडी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, नौडीहा बाजार के तत्कालीन थाना प्रभारी सबइंस्पेक्टर दयानंद शाह की लिखित शिकायत पर 9 फरवरी 2018 को 17 उग्रवादियों और  10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। भीड़ पर पुलिस बल पर जानलेवा हमला करते हुए अंधाधुंध फायरिंग करने, अवैध हथियार, गोली और अन्य सामान बरामद होने होने का

विस्तार

झारखंड के पलामू पुलिस ने मुठभेड़ में शामिल होने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन चारों लोग सीआईडी जांच में निर्दोष करार पाए गए हैं। ठोस साक्ष्य नहीं मिलने पर इसकी फाइनल रिपोर्ट  कोर्ट को भजे दी गई है। मामला नौ फरवरी 2018 का हुआ था। पुलिस ने उग्रवादी करार देते हुए  सुरेश ठाकुर, राजेश ठाकुर, अजय भुईया और रूबी कुमारी को पकड़ा था।

पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में पलामू पुलिस ने मुठभेड़ में शामिल होने के आरोप में चार लोगों को उग्रवादी करार दिया था। इनके खिलाफ मुठभेड़ में शामिल होने को लेकर सीआइडी को अनुसंधान में कोई साक्ष्य नहीं मिला। सबके खिलाफ सीआइडी ने अनुसंधान पूरा कर लिया है। साथ ही घटना में संलिप्तता को लेकर ठोस साक्ष्य नहीं मिलने पर केस में चारों के खिलाफ साक्ष्य की कमी दिखाते हुए न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है।

2018 को दर्ज हुआ था मामला

सीआइडी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, नौडीहा बाजार के तत्कालीन थाना प्रभारी सबइंस्पेक्टर दयानंद शाह की लिखित शिकायत पर 9 फरवरी 2018 को 17 उग्रवादियों और  10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। भीड़ पर पुलिस बल पर जानलेवा हमला करते हुए अंधाधुंध फायरिंग करने, अवैध हथियार, गोली और अन्य सामान बरामद होने होने का

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