जिया खान सुसाइड केस: कोर्ट ने आगे की जांच के लिए सीबीआई का अनुरोध ठुकराया

मुंबई: सीबीआई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता जिया खान की कथित आत्महत्या मामले में आगे की जांच की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

मामले में ट्रायल पहले से ही चल रहा है।

याचिकाएं केंद्रीय जांच ब्यूरो और जिया की मां राबिया खान ने दायर की थीं।

अभिनेता सूरज पंचोली पर मामले में कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था और वह अब जमानत पर बाहर हैं।

सीबीआई ने अदालत से आगे के विश्लेषण के लिए चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला में एक ‘दुपट्टा’ भेजने की अनुमति मांगी थी, जिसका इस्तेमाल जिया ने फांसी लगाने के लिए किया था।

वह जब्त किए गए सेलफोन को अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) को भी भेजना चाहता था ताकि जिया और पंचोली के बीच ‘डिलीट’ चैट को फिर से हासिल किया जा सके।

पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने याचिकाओं पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस मामले का फैसला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुका है।

विशेष न्यायाधीश एएस सैय्यद ने दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।

फिल्म “निशब्द” में अपने अभिनय के लिए जानी जाने वाली जिया खान 3 जून, 2013 को अपने आवास पर लटकी हुई पाई गईं।

बॉलीवुड कपल आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे सूरज पंचोली कथित तौर पर उनके साथ रिलेशनशिप में थे।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि जिया द्वारा लिखा गया तीन पन्नों का एक नोट जिसे मुंबई पुलिस ने जब्त किया था (जिसने शुरुआत में मामले की जांच की थी) ने उसके और सूरज के “अंतरंग संबंध” और “उसके शारीरिक शोषण और मानसिक और शारीरिक यातना” के बारे में बताया। ” सूरज द्वारा जो आत्महत्या का कारण बना।

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