जानिए फॉर्म 16 के बिना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन कैसे फाइल करें

वेतनभोगी लोगों को हर साल आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना होता है। इसके लिए फॉर्म 16 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी होता है। नियोक्ता या कंपनी अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 देती है लेकिन कभी-कभी यह उपलब्ध नहीं होता है। फॉर्म 16 कंपनी द्वारा आपके वेतन से काटे गए कर का एक रिकॉर्ड है और इसके विवरण का उपयोग रिटर्न दाखिल करने में किया जाता है। अगर किसी कारण से आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है, तब भी आप अपना रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं।

फॉर्म 16 के बिना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जैसे मासिक वेतन पर्ची, फॉर्म 26AS या टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, रेंट एग्रीमेंट आदि। इससे आप अपने निवेश की जानकारी दे पाएंगे।

सैलरी स्लिप चेक करें

जिस वित्तीय वर्ष के लिए आप आईटीआर दाखिल कर रहे हैं, उसके लिए सभी वेतन पर्ची की जांच करें। सैलरी स्लिप में टीडीएस कटौती, पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, इन हैंड सैलरी आदि की जानकारी होती है। अगर आपने वित्तीय वर्ष के बीच में कंपनियों को स्विच किया है, तो आपको दोनों कंपनियों के पेस्लिप का विवरण भरना होगा।

फॉर्म 26AS . से कर कटौती की गणना

फॉर्म 26AS में आपको टैक्स कटौती से जुड़ी जानकारी मिलेगी. इसमें कंपनी द्वारा काटे गए सभी करों की जानकारी होती है। आप अपनी पेस्लिप की सामग्री को देखकर इसे क्रॉस-चेक कर सकते हैं।

अन्य आय स्रोत की जानकारी

आईटीआर फाइल करते समय अन्य स्रोतों से होने वाली आय की भी जानकारी दें। इसमें मकान किराए से होने वाली आय, म्यूचुअल फंड या अन्य व्यवसाय से होने वाली आय को दर्शाएं। इस प्रक्रिया के बाद अपने टैक्स की गणना करें और फिर फॉर्म 26AS के साथ आंकड़ों का मिलान करें। मिलान करने के बाद, आप आईटीआर फाइल करने के लिए अंतिम चरणों का पालन कर सकते हैं।

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