श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शनिवार को संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत कथित तौर पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 11 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया।
बर्खास्त किए गए लोगों में सैयद अहमद शकील और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के बेटे शाहिद यूसुफ शामिल हैं।
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पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, बिजली और कृषि जैसे विभागों सहित 11 सरकारी कर्मचारी जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अनुसार आतंकवादी संगठनों के लिए “ओवरग्राउंड वर्कर” के रूप में काम कर रहे थे।
जांच के दायरे में आए इन 11 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित करने का फैसला जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से गठित एक कमेटी ने लिया.
संदिग्ध व्यक्तियों की जांच के लिए बनी इस कमेटी ने इन सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने की सिफारिश की थी.
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संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत कोई जांच नहीं की जाती है और बर्खास्त कर्मचारी केवल राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह, जिसे सैयद सलाहुद्दीन के नाम से जाना जाता है, हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन का प्रमुख है, जो कश्मीर में सक्रिय एक आतंकवादी आतंकवादी समूह है, और भारत विरोधी आतंकवादी समूहों, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के गठबंधन का प्रमुख है।
वह एनआईए की मोस्ट वांटेड सूची में सूचीबद्ध है।
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