जम्मू-कश्मीर का एक और संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत बैन: शाह बोले- UAPA के तहत कार्रवाई; 27 दिसंबर को मुस्लिम लीग मसरत ग्रुप बैन किया था

नई दिल्ली1 मिनट पहले

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गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा की आतंकवाद के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत कर दिया जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 दिसंबर (रविवार) को जम्मू-कश्मीर की एक और संस्था तहरीक-ए-हुर्रियत को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने वाली गतिविधियों में शामिल है। संगठन भारत विरोधी दुष्प्रचार फैला रहा है और जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकी गतिविधियां जारी रख रहा है।

अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा की आतंकवाद के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत कर दिया जाएगा।

सरकार ने 4 दिनों में दूसरे ग्रुप पर बैन लगाया
केंद्र सरकार ने 27 दिसंबर को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम ग्रुप को भी UAPA के तहत गैरकानूनी घोषित कर दिया था। गृहमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी थी।

उन्होंने लिखा- देश विरोधी गतिविधियों की वजह से इस संगठन पर UAPA के तहत बैन लगाया गया है। मसरत आलम ग्रुप के सदस्य जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं। आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं।

सरकार का संदेश जोरदार और स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून का सामना करना पड़ेगा।

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