चंडीगढ़ प्रशासन ने पटाखों की बिक्री, इस्तेमाल पर लगाई रोक

छवि स्रोत: पीटीआई

चंडीगढ़ प्रशासन ने पटाखों की बिक्री, इस्तेमाल पर लगाई रोक

एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, प्रदूषित वातावरण के कारण COVID-19 के प्रसार के जोखिम को रोकने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने मंगलवार को किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। आदेश में कहा गया है कि ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगली सूचना तक प्रभावी रहेंगे।

आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य, पर्यावरण विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद निर्णय लिया गया।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, “यह निर्णय लिया गया है कि पटाखों से निकलने वाली जहरीली हवा स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, इसलिए निवासियों को इस त्योहारी सीजन में पटाखे फोड़ने से बचना चाहिए।”

इसमें आगे कहा गया, “कोविड की मौजूदा स्थिति, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और आपदा प्रबंधन अधिनियम के आदेश को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।”

आदेशों का कोई भी उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से घोषित आदेश की अवज्ञा) और अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की संबंधित धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

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