गुरुग्राम में 1 अक्टूबर से GRAP लागू होगा: कंस्ट्रक्शन-तोड़फोड़ पर लगेगा अंकुश; दिल्ली-NCR के प्रदूषण को देखते हुए फैसला

गुरुग्रामएक घंटा पहले

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दिल्ली NCR में पॉल्यूशन को बढ़ने से रोकने के लिए ग्रेडिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाया गया है। मौसम में बदलाव को देखते हुए इसके हिसाब से पाबंदियां लगाई जाती हैं।

गुरुग्राम में एक अक्टूबर से कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ को लेकर निर्देश जारी होंगे। मौसम में बदलाव के बाद दिल्ली-NCR की हवा प्रदूषित होने की संभावना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रशासन की तरफ से इस दिन से ग्रेडिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP का पहला चरण लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई निर्देश नहीं मानेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

मौसम में बदलाव होने पर दिल्ली-एनसीआर की हवा दूषित हो जाती है। जिसको देखते हुए GRAP बनाया गया है। GRAP में चार चरण है। जिन्हें हालात को देखते हुए एक-एक कर लागू किया जाता है।

गुरुग्राम के DC निशांत कुमार ने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।

गुरुग्राम के DC निशांत कुमार ने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।

वायु गुणवत्ता के आधार पर लागू किया जाएगा ग्रेप
गुरुग्राम जिले में GRAP नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। गुरुग्राम उपायुक्त निशांत कुमार यादव की माने तो GRAP को चार चरण में लागू किया जाएगा और इनमें अलग-अलग तरह के प्रतिबंध लागू रहेंगे। ग्रेप को वायु गुणवत्ता के आधार पर लागू किया जाएगा। जैसे-जैसे वायु गुणवत्ता का स्तर बढ़ता चला जाएगा वैसे ही पाबंदियां भी बढ़ती चली जाएगी।

पढ़िए GRAP के 4 चरण

1. एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 201 से 300 के बीच होगा तो उसमें GRAP के पहले चरण को लागू किया जाएगा। इस चरण में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों के लिए जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

2. अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच होगा तो उसमें GRAP के दूसरे चरण को लागू किया जाएगा। जिसमें डीजल जनरेटर पर पाबंदी रहेगी।

3. वायु गुणवत्ता 401 से 450 के बीच होगी तो तीसरे चरण को लागू किया जाएगा। जिसमें निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

4. अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ज्यादा हुआ तो यह बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। लिहाजा इसमें GRAP का चौथा चरण लागू होगा। जिसमें इन तमाम पाबंदियों के साथ-साथ कई और कड़ी पाबंदियां भी लगाई जाएगी।

नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
​​​​​​​हर साल बढ़ते प्रदूषण के चलते लोग बीमार होते हैं। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्याएं होती हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जो भी GRAP नियमों का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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