गलती से गलत बैंक खाते में भेज दिया पैसा? जानिए इसे वापस कैसे प्राप्त करें

कोविड -19 महामारी के दौरान संपर्क रहित भुगतान को प्रोत्साहित किया गया है। लोग अब नकद के बजाय UPI या वॉलेट या खाते के माध्यम से भुगतान करना पसंद करते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि डिजिटल मोड के जरिए पैसे भेजने से गलत अकाउंट में पैसा जमा हो सकता है। लोगों का मानना ​​है कि एक बार दूसरे लाभार्थी के खाते में पैसा जमा हो जाने के बाद उनका पैसा वापस नहीं किया जा सकता है लेकिन यह सच नहीं है। अगर आपने गलती से किसी दूसरे के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। इसमें एक बैंक प्रक्रिया शामिल होती है और एक बार यह पूरी हो जाने पर ग्राहक पैसे वापस पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि गलती से ट्रांसफर किया गया पैसा कैसे रिकवर किया जा सकता है।

अगर गलती से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं तो इन चरणों का पालन करें

Step 1: अगर आपने गलती से किसी दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो सबसे पहले अपने बैंक में जाकर पता करें कि पैसा किसके खाते में गया है।
Step2: अब, उस व्यक्ति के बैंक से संपर्क करें जिसके खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया है।
चरण 3: गलती से पैसे ट्रांसफर किए जाने का सबूत देकर आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं।
रिजर्व बैंक के मुताबिक अगर आपकी इजाजत के बिना पैसा निकाला जाता है तो आपको 3 दिन के अंदर इस घटना की जानकारी बैंक को देनी होगी.
यह कदम उठाने से बैंक आपके खाते में पैसे वापस भेज सकेगा।

इस तरह की घटनाओं में वृद्धि

पिछले कुछ समय से कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिनमें लोगों के पैसे गलत खाते में ट्रांसफर हो गए. लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार भी हो रहे हैं लोगों को स्पैम फोन कॉल मिलने की घटनाएं, जहां स्कैमर बैंकर के रूप में पोज देते हैं, कोविड -19 महामारी के दौरान तेजी से बढ़े हैं।

यह भी पढ़ें

आधार कार्ड: घर बैठे जानिए आधार में लिंग, जन्मतिथि, नाम और पता कैसे बदलें

आधार-पैन लिंकिंग: अगर आपने अपने आधार को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आज ही करें।

.

Leave a Reply