कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त: केरल में 6 सितंबर से 11वीं की परीक्षा कराने पर रोक लगाई, कोविड डेथ सर्टिफिकेट और मुआवजे को लेकर केंद्र को फटकारा

  • हिंदी समाचार
  • राष्ट्रीय
  • केरल कक्षा 11 परीक्षा और COVID मृत्यु प्रमाणपत्र दिशानिर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट | तुम्हें सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता है

नई दिल्ली2 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तैयार करने में होने वाली देरी पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि अदालत ने काफी पहले इस मामले में आदेश जारी किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 6 सितंबर से 11वीं कक्षा की परीक्षा फिजिकल तौर पर कराने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अदालत ने यह फैसला लिया।

कोर्ट का कहना है कि कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी के कारण केरल की स्थिति चिंताजनक है। कम उम्र के बच्चों को जोखिम में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि राज्य में हर दिन करीब 35 हजार मामले सामने आ रहे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।

केरल में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे
केरल देश का इकलौता राज्य है, जहां कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां एक दिन में मिलने वाले नए मरीजों की संख्या 32 हजार को पार कर गई है। मौतों में महाराष्ट्र आगे है। यहां एक दिन में सबसे ज्यादा 183 मौतें दर्ज की गई हैं। दरअसल, बुधवार को देश में करीब 46 हजार मरीज मिले और 509 मौतें दर्ज की गईं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 32,694 केस (करीब 76%) सिर्फ केरल में ही मिले, जबकि 173 मौतें दर्ज की गईं।

डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए गाइडलाइन तैयार करने में देरी
कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वालों के परिवारों को डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए गाइडलाइन तैयार करने में देरी हुई है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को फटकार लगाई। जस्टिस एमआर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की दो सदस्यीय बेंच ने केंद्र को 11 सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

…तब तक तीसरा फेज भी समाप्त हो जाएगा
बेंच ने कहा कि हमने बहुत समय पहले आदेश जारी किया था और एक बार समय भी बढ़ा चुके हैं। जब तक आप गाइडलाइन तैयार करेंगे, तब तक तीसरा फेज भी समाप्त हो जाएगा। 30 जून को जारी आदेश में कोर्ट ने कहा था कि मौत का सही कारण कोविड-19 के कारण मृत्यु के रूप में बताना चाहिए, ताकि मृतक पर निर्भर लोगों को सक्षम बनाया जा सके। उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

10 दिन का समय और देने से कोर्ट का इनकार
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि हमें खेद है कि हम हलफनामा दाखिल नहीं कर पाए। अदालत 10 दिन का और समय दे, क्योंकि इस मुद्दे पर सरकार लगातार एक्सपर्ट्स से चर्चा कर रही है। लेकिन, कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया और इस दिशा में अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी 11 सितंबर को देने को कहा।

खबरें और भी हैं…

.

Leave a Reply