केजरीवाल की याचिका पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट: ED की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी; 17 मई को SC ने फैसला सुरक्षित रखा था

नई दिल्लीकुछ ही क्षण पहले

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जांच एजेंसी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था।

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (12 जुलाई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने कथित शराब नीति घोटाले के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती दी है। जांच एजेंसी ने 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना की अगुआई वाली बेंच इस केस में फैसला सुनाएगी। केजरीवाल की इस याचिका पर 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब SC ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही कहा था कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं।

17 मई की सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की थी। ED की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू और केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें रखीं थीं।

हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही ठहराया था
केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका पर ED से जवाब मांगा था।

हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं था क्योंकि केजरीवाल कई समन भेजे जाने के बाद भी पूछताछ के लिए ED ऑफिस नहीं आए। इसके बाद ED के पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

26 जून को CBI ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से गिरफ्तार किया था। इस दौरान केजरीवाल की तबीयत खराब हुई थी। उनका शुगर लेवल गिर गया था।

26 जून को CBI ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से गिरफ्तार किया था। इस दौरान केजरीवाल की तबीयत खराब हुई थी। उनका शुगर लेवल गिर गया था।

ED ने शराब नीति केस में सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल की
इधर, शराब नीति केस में ED ने मंगलवार (9 जुलाई) को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट पेश की। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया है। चार्जशीट में कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है।

ED ने चार्जशीट में कहा कि केजरीवाल ने 2022 में हुए गोवा चुनाव में AAP के चुनाव अभियान में यह पैसा खर्च किया। दावा किया गया है कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रेक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च किए गए थे।

ED ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल ने दावा किया कि AAP के पूर्व मीडिया प्रभारी और इस केस के सह-आरोपी विजय नायर ने उनके नहीं, बल्कि मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम किया था। इसमें यह भी दावा किया गया है कि CM ने कहा कि दुर्गेश पाठक गोवा के राज्य प्रभारी थे और फंड का प्रबंधन करते थे और फंड से संबंधित निर्णयों में उनकी खुद कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता से रिश्वत नहीं मिली थी।

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