पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी खार पुलिस स्टेशन और अभिनेत्री पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कंगना ‘सांप्रदायिक नफरत फैला रही हैं और विशेष रूप से एक समुदाय (सिख) को निशाना बना रही हैं, प्रदर्शनकारी किसानों और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही हैं’।
कंगना की पोस्ट जिसके कारण यह विवाद हुआ, “खालिस्तानी आतंकवादी आज सरकार को घुमा सकते हैं। लेकिन आइए एक महिला को न भूलें। एकमात्र महिला प्रधान मंत्री ने इन को अपनी जूती के आला क्रश किया था (एकमात्र महिला प्रधान मंत्री ने उन्हें अपने जूते के नीचे कुचल दिया) चाहे उसने इस देश को कितना भी कष्ट दिया हो … उसने अपनी कीमत पर उन्हें मच्छरों की तरह कुचल दिया। खुद का जीवन … लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए (लेकिन देश को बिखरने नहीं दिया) उनकी मृत्यु के दशकों बाद भी आज भी उसके नाम से ये उन्हें वैसा ही गुरु चाहिए (आज भी, वे उसके नाम पर कांपते हैं) , उन्हें उसके जैसे गुरु की जरूरत है)।”
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