ओडिशा में जादू-टोने के शक पर दंपत्ति को जिंदा जलाया: 17 आरोपियों को उम्रकैद, तीन साल पुराने मामले में अदालत ने सुनाया फैसला

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भुवनेश्वर11 मिनट पहले

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ओडिशा की जाजपुर जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया। (फाइल फोटो)

ओडिशा के जाजपुर जिले की एक अदालत ने गुरुवार को तीन साल पुराने मामले में 17 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने हर आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

दरअसल, 2020 में जादू-टोना करने के संदेह में एक दंपति को जिंदा जला कर मारने का मामले दर्ज किया गया था। इसमें 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था।

ओडिशा के निमापाली गांव की घटना पर कोर्ट ने 17 आरोपियों को सजा सनाई। (फाइल फोटो)

ओडिशा के निमापाली गांव की घटना पर कोर्ट ने 17 आरोपियों को सजा सनाई। (फाइल फोटो)

क्या मामला है
7 जुलाई 2020 की देर रात ओडिशा के कलिंग नगर के निमापाली गांव में कई ग्रामीण एक दंपति के घर में घुस गए। इस दंपति की पहचान शैला बलमुज और सांबरी बलमुज के रूप में हुई। ग्रामीणों ने दंपति पर जादू-टोना का आरोप लगाकर हमला कर दिया। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने दंपति के घर को आग लगा दी, जिसमें पति-पत्नी की जिंदा जलकर मौत हो गई।

20 गवाहों और कई सबूतों के आधार पर सजा सुनाई
जाजपुर रोड कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हृषिकेश आचार्य ने इस मामले की सुनवाई की। सरकारी वकील रजत कुमार राउत ने बताया कि सुनवाई के दौरान जज ने 20 गवाहों के बयान सुने और कई सबूत देखे। जज ने इन्हीं बयानों और सबूतों को आधार बनाते हुए आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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माझी के पड़ोसी संजू को शक था कि उसने माझी के काले जादू के कारण चार साल पहले अपने चार साल के बेटे को खो दिया था। इसके कारण उनके बीच अक्सर झड़पें होती रहती थीं। पूरी खबर पढ़िए…

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