एक बार फिर केंद्र सरकार ने बढ़ाई आधार-पैन लिंक की डेडलाइन, जानिए आखिरी तारीख

हालांकि आधार-पैन लिंक की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2021 होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया है। यह समय सीमा पहले एक से अधिक बार स्थगित की जा चुकी है। अगर समय सीमा के बाद भी पैन-आधार लिंक नहीं किया गया, तो यह बैंक खाते को प्रभावित करेगा। लेन-देन में धन की समस्या हो सकती है।

पता चला है कि केंद्र ने कोरोना की स्थिति में आम जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आधार-पैन लिंक की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस संबंध में एक बयान जारी किया।




इससे पहले 31 मार्च तक की समय सीमा तय की गई थी। अन्यथा एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। हालांकि, कोरोना की स्थिति के कारण कई लोग समय पर काम नहीं करवा पाए. इसलिए समय सीमा को और बढ़ा दिया गया है। फिर समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई, लेकिन कई इस अवधि के दौरान आधार-पैन को जोड़ने में विफल रहे।

इसके साथ ही केंद्र ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की समय सीमा कई बार बढ़ाई है

आधार और पैन कार्ड को ऑनलाइन कैसे लिंक करें?

1. आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। वहां आपको क्विक लिंक्स में लिंक आधार नाम का विकल्प मिलेगा।

2. अगले पेज पर आपको निर्दिष्ट स्थान पर अपना आधार नंबर और पैन नंबर टाइप करना होगा। नाम देना होगा।

3. कैप्चा भरें।

4. लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें। पैन-आधार लिंकिंग का काम पूरा हो जाएगा। फिर बाकी काम आयकर विभाग के हाथ में है।

.