एक्टर विजय के बाद धनुष ने लग्जरी कार इंपोर्ट केस में टैक्स देने को कहा

मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनेता धनुष को रॉल्स रॉयस कार के प्रवेश से संबंधित एक मामले में 30 लाख रुपये की कर मांग की शेष राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। धनुष अभिनेता विजय का अनुसरण करते हैं, जिनकी इसी तरह की कर मांग थी और उन्होंने इसे अदालत में चुनौती दी थी।

खबरों के मुताबिक, न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने कर को चुनौती देने वाले अपने मामले को वापस लेने की धनुष की याचिका को खारिज करते हुए अभिनेता से 48 घंटे के भीतर शेष राशि का भुगतान करने को कहा था।

धनुष के मामले में इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया था और सुलझा लिया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने सवाल किया था कि अभिनेता ने 2018 में शीर्ष अदालत में विवाद को निपटाने के बाद भी कर का भुगतान क्यों नहीं किया।

इससे पहले, मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रोल्स रॉयस घोस्ट के आयात के लिए प्रवेश कर से जुड़े कर से जुड़े एक मामले पर अभिनेता विजय की जमकर खिंचाई की थी। विजय ने तब एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया था। अदालत ने पहले के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था – जिसमें अभिनेता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी थी – और कर विभाग को शेष कर राशि के प्रेषण के लिए एक अलग कर चालान बनाने की अनुमति दी थी।

सभी पढ़ें ताजा खबर, ताज़ा खबर तथा कोरोनावाइरस खबरें यहां

.

Leave a Reply