ई-श्रम कार्ड लॉन्च: सामाजिक योजनाओं के लाभों को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी 12 अंकों के आईडी कार्ड का अनावरण करेंगे

नई दिल्ली: असंगठित क्षेत्र के कामगारों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ई-श्रम कार्ड लॉन्च करेंगे। हिंदू बिजनेसलाइन के अनुसार, इस कदम से असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ से अधिक श्रमिकों को लाभ होगा।

श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार, केंद्र ई-श्रम पोर्टल लॉन्च करेगा जिसका उद्देश्य देश के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का डेटाबेस बनाए रखना है। यादव के अनुसार, कार्यकर्ता कल लॉन्च होने के तुरंत बाद पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे।

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मंगलवार को श्रम मंत्री ने ई-श्रम पोर्टल के लोगो का अनावरण किया और कहा कि यह “हमारे राष्ट्र निर्माताओं, हमारे श्रम योगियों” का राष्ट्रीय डेटाबेस होगा, यह कहते हुए कि पोर्टल कल्याणकारी योजनाओं को उनके दरवाजे तक ले जाएगा।

ई-श्रम पोर्टल के क्या लाभ हैं?

  • इस पोर्टल के माध्यम से, केंद्र निर्माण क्षेत्र में लगे लगभग 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों, प्रवासी कार्यबल, रेहड़ी-पटरी वालों और घरेलू कामगारों सहित अन्य लोगों को पंजीकृत करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।
  • पोर्टल के साथ एक राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर 14434 भी लॉन्च किया जाएगा, जो प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराने के इच्छुक श्रमिकों के प्रश्नों के समाधान की पेशकश करेगा।
  • श्रमिक अपने आधार कार्ड नंबर और बैंक खाते के विवरण के माध्यम से ई-श्रम पोर्टल पर आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। उन्हें अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जैसे जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, गृहनगर और सामाजिक श्रेणी भरनी होगी।
  • कामगारों को एक ई-श्रम कार्ड भी मिलेगा जिसमें 12 अंकों का यूनिक नंबर होगा। यह कार्ड केंद्र की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के एकीकरण के उद्देश्य से है।
  • ई-श्रम कार्ड पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पूरे देश में स्वीकार्य होगा।
  • असंगठित श्रमिक, बीओसीडब्ल्यू कार्यकर्ता, एसएचजी सदस्य, घरेलू कामगार, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, ईंट-भट्ठा कार्यकर्ता, खेतिहर मजदूर, मनरेगा कार्यकर्ता, मछुआरे, दुकानदार और छोटे खुदरा विक्रेता वेबसाइट में पंजीकरण करा सकते हैं।
  • हिंदू बिजनेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार, सभी पंजीकृत श्रमिकों को एक वर्ष के लिए पीएमएसबीवाई के दुर्घटना बीमा कवरेज के तहत कवर किया जाएगा। श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
  • श्रमिकों का विवरण राज्य सरकार और विभागों द्वारा भी साझा किया जाएगा।

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